हरियाणा में लो मेरिट की वजह से हटाए गए जेबीटी टीचर्स को हरियाणा सरकार ने
बड़ी राहत दी है. शिक्षा विभाग ने जेबीटी टीचर्स के साथ गेस्ट टीचर्स को
फिर से अनुबंध आधार पर नियुक्ति के आदेश जारी किए है.
इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र लिखा गया है. बता दें कि नियुक्ति की मांग को लेकर ये टीचर्स काफी लंबे असरे से प्रदर्शन कर रहे थे. मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ज्वाइनिंग देने के निर्देश दे दिए हैं. इन्हें मासिक 21 हजार 715 रुपये मानदेय मिलेगा. नियुक्ति स्कूलों में वर्कलोड के आधार पर दी जाएगी.
सरकार के आदेशों के अनुसार नौकरी से निकाले गए लो मेरिट जेबीटी और गेस्ट टीचर को एडहॉक पर जनहित के मद्देनजर नियुक्ति दी गई है. इसके लिए आठ मई 1991 को जारी हिदायतों में सरकार को छूट देनी पड़ी.
पहले लो मेरिट जेबीटी को मैरिट संख्या के आधार पर स्कूलों में नियुक्ति मिलेगी, उसके बाद गेस्ट टीचर्स का नंबर आएगा. गेस्ट टीचर्स को नियुक्ति में सबसे पहले सत्तर फीसदी से अधिक दिव्यांग महिला शिक्षक, दिव्यांग पुरुष शिक्षक, विधवा शिक्षक, महिला शिक्षक, कैंसर व बीमारी से पीड़ित शिक्षक, सत्ता फीसदी से अधिक एमआर-पीएस बच्चों या पति-पत्नी वाले शिक्षक व फिर पुरुष को प्राथमिकता मिलेगी.
इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र लिखा गया है. बता दें कि नियुक्ति की मांग को लेकर ये टीचर्स काफी लंबे असरे से प्रदर्शन कर रहे थे. मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ज्वाइनिंग देने के निर्देश दे दिए हैं. इन्हें मासिक 21 हजार 715 रुपये मानदेय मिलेगा. नियुक्ति स्कूलों में वर्कलोड के आधार पर दी जाएगी.
सरकार के आदेशों के अनुसार नौकरी से निकाले गए लो मेरिट जेबीटी और गेस्ट टीचर को एडहॉक पर जनहित के मद्देनजर नियुक्ति दी गई है. इसके लिए आठ मई 1991 को जारी हिदायतों में सरकार को छूट देनी पड़ी.
पहले लो मेरिट जेबीटी को मैरिट संख्या के आधार पर स्कूलों में नियुक्ति मिलेगी, उसके बाद गेस्ट टीचर्स का नंबर आएगा. गेस्ट टीचर्स को नियुक्ति में सबसे पहले सत्तर फीसदी से अधिक दिव्यांग महिला शिक्षक, दिव्यांग पुरुष शिक्षक, विधवा शिक्षक, महिला शिक्षक, कैंसर व बीमारी से पीड़ित शिक्षक, सत्ता फीसदी से अधिक एमआर-पीएस बच्चों या पति-पत्नी वाले शिक्षक व फिर पुरुष को प्राथमिकता मिलेगी.