नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद इनेलो नेता अजय सिंह
चौटाला को पैरोल पर रिहा कर दिया जिससे कि वह हरियाणा के सिरसा में होने
वाली अपनी स्नातकोत्तर डिप्लोमा परीक्षा में शामिल हो सकें। न्यायमूर्ति
विनोद गोयल ने कहा कि चौटाला को पैरोल पर रिहा किया जाए ताकि वह शनिवार
दोपहर बाद होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकें। उन्हें एक जुलाई को समर्पण
करना होगा। अजय चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल कैद की सजा काट रहे
हैं। अदालत ने वकील अमित साहनी के जरिए दायर चौटाला की याचिका पर आदेश
दिया।
चौटाला
ने 30 जून को मनोविज्ञान के मूल सिद्धांत पर होने वाली स्नातकोत्तर
डिप्लोमा परीक्षा में शामिल होने के लिए पैरोल मांगा था। अदालत ने कहा कि
चौटाला को 50 हजार रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही जमानत राशि जमा करनी
होगी। आदेश तब पारित किया गया जब दिल्ली पुलिस ने वकील राजेश महाजन के जरिए
अदालत को बताया कि विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा कल होने
की पुष्टि की है। अजय चौटाला हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से दूरस्थ शिक्षा के तहत परामर्श एवं व्यवहार
आशोधन विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कर रहे हैं।