चंडीगढ़ [डॉ. सुमित सिंह श्योराण]। यूटी शिक्षा विभाग में 418 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के मामले में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटेट) न होने के कारण आवेदन से वंचित युवाओं के लिए खुशखबरी है।
बीते दो साल से सीबीएसई द्वारा सीटेट आयोजित नहीं किए जाने के मद्देनजर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। जस्टिस रितु बाहरी ने 9 दिसंबर को होने वाले सीटेट के लिए आवेदन कर चुके और कोर्ट में याचिका दायर करने वाले अभ्यार्थियों को जेबीटी भर्ती में आवेदन की अनुमति के लिए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। अन्य आवेदकों को सीटेट से छूट के लिए हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
वकील रोहित सेठ के अनुसार इस फैसले से अब सैकड़ों युवाओं के लिए इस भर्ती में आवेदन का रास्ता साफ हो गया है। बीते दो साल में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में ही करीब 80 हजार युवाओं ने जेबीटी और बीएड की डिग्री हासिल की है।
उल्लेखनीय है कि चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने 8 अक्टूबर को सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत जेबीटी के 418 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए जेबीटी, बीएड के साथ ही सीटेट पास होना अनिवार्य किया था। मगर बीते दो सालों से सीबीएसई द्वारा सीटेट टेस्ट आयोजित ही नहीं किया गया। इस पर कई आवेदकों ने शिक्षा सचिव से 9 दिसंबर को होने वाले सीटेट के रिजल्ट तक छूट देने की मांग की। शिक्षा सचिव ने फाइल रिजेक्ट कर दी। इस पर कई आवेदकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी।
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9 हजार के करीब आवेदन
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जेबीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है, जबकि 1 नवंबर तक फीस चालान जमा करना होगा। वीरवार तक 8797 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि 7773 ने फीस भी भर दी है। दिव्यांग कैटेगरी के तहत 288 आवेदन आए हैं।
पंजाबी में भी मिलेगा प्रश्न पत्र
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जेबीटी भर्ती के लिए 10वीं तक पंजाबी पास होना और प्रश्न पत्र भी पंजाबी में देने को लेकर चंडीगढ़ अकाली दल नेता हरदीप सिंह यूटी एडवाइजर और शिक्षा सचिव से मिले थे। सूत्रों के अनुसार वीरवार को इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अहम बैठक हुई। इसमें प्रश्न पत्र अंग्रेजी, हिंदी के साथ ही पंजाबी में भी देने पर चर्चा हुई। कैंडीडेट्स से प्रश्न पत्र की लैंग्वेज को लेकर ऑनलाइन ऑप्शन मांगा जा सकता है।
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फैसले को करेंगे चैलेंज
वहीं, शिक्षा सचिव बीएल शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट द्वारा मामले में कोई निर्देश की जानकारी अभी मुझे नहीं है। हो सकता है प्रशासन की तरफ से डिफेंस में कोई नहीं गया हो। जरूरत पड़ी तो हम फैसले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे।
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