सीएंडवी शिक्षकों को टीजीटी पर पदोन्नति के लिए मांगे आवेदन
सिरसा : प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत क्लासिकल एंड वर्नाकूलर (सीएंडवी) शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने बीए की योग्यता रखने वाले सीएंडवी शिक्षकों को टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के पद पर पदोन्नति करने की योजना तैयार की है। माैलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर केस मांगे हैं।
उच्च न्यायालय के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने योजना तैयार की है कि उन सीएंडवी शिक्षकों को टीजीटी के पद पर पदोन्नत किया जाए, जिन्होंने ग्रेजुशन तक शिक्षा हासिल की है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा है। 20 मई 2014 को उच्च न्यायालय की ओर से पारित निर्णय के आधार पर ड्राइंग टीचर, पीटीआई, तबला प्लेयर, कटिंग एंड टेलरिंग टीचर को टीजीटी के पद पर पदोन्नत करने के लिए संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाई जानी है। डीईओ को कहा है कि वर्ष 2012 में गठित सेवा नियम के अनुसार इन अध्यापकों में से जो बीए-बीएड की योग्यता रखते हों, उनके मामले निदेशालय को भेजें, ताकि पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया चलाई जा सके।
मांगे गए हैं केस : डीईईओ
"निदेशालयकी ओर से जारी किए गए आदेशों का पत्र मिल गया है। निदेशालय ने सीएंडवी के केस आमंत्रित किए हैं। हमने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर केस मांगे हैं। निदेशालय के आदेशानुसार केस भेज दिए जाएंगे।"-- सुरेशकुमार शर्मा, डीईओ, सिरसा
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सिरसा : प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत क्लासिकल एंड वर्नाकूलर (सीएंडवी) शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने बीए की योग्यता रखने वाले सीएंडवी शिक्षकों को टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के पद पर पदोन्नति करने की योजना तैयार की है। माैलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर केस मांगे हैं।
उच्च न्यायालय के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने योजना तैयार की है कि उन सीएंडवी शिक्षकों को टीजीटी के पद पर पदोन्नत किया जाए, जिन्होंने ग्रेजुशन तक शिक्षा हासिल की है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों के अधिकारियों को पत्र भेजा है। 20 मई 2014 को उच्च न्यायालय की ओर से पारित निर्णय के आधार पर ड्राइंग टीचर, पीटीआई, तबला प्लेयर, कटिंग एंड टेलरिंग टीचर को टीजीटी के पद पर पदोन्नत करने के लिए संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाई जानी है। डीईओ को कहा है कि वर्ष 2012 में गठित सेवा नियम के अनुसार इन अध्यापकों में से जो बीए-बीएड की योग्यता रखते हों, उनके मामले निदेशालय को भेजें, ताकि पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया चलाई जा सके।
मांगे गए हैं केस : डीईईओ
"निदेशालयकी ओर से जारी किए गए आदेशों का पत्र मिल गया है। निदेशालय ने सीएंडवी के केस आमंत्रित किए हैं। हमने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर केस मांगे हैं। निदेशालय के आदेशानुसार केस भेज दिए जाएंगे।"-- सुरेशकुमार शर्मा, डीईओ, सिरसा
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