; paras[X - 1].parentNode.insertBefore(ad1, paras[X]); } if (paras.length > X + 4) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 3].parentNode.insertBefore(ad2, paras[X + 4]); } if (isMobile && paras.length > X + 8) { var ad1 = document.createElement('div'); ad1.className = 'ad-auto-insert ad-first'; ad1.innerHTML = ` ; paras[X + 7].parentNode.insertBefore(ad3, paras[X + 8]); } });

Advertisement

नई शिक्षक स्थानांतरण नीति सरकार ने दी मंजूरी, अध्यापकों को राहत

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से तैयार शिक्षक स्थानांतरण नीति-2016 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को मंजूरी दे दी। इस नई नीति के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बगैर सिफारिश अपने मनपसंद स्कूल में स्थानांतरण करवा सकेंगे।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी अध्यापकों के साथ न्याय करने के लिए शिक्षक स्थानान्तरण नीति-2016 तैयार की है। यह पूरी तरह पारदर्शी है, जिसकी मदद से अब स्थानांतरण के लिए अध्यापक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन अध्यापकों से जो अपने वर्तमान स्कूल अथवा जोन में पांच साल से कम समय से काम कर रहे हैं, उनसे विकल्प मांगे जाएंगे।

पांच साल से अधिक समय एक ही स्कूल या जोन में कार्यरत अध्यापकों से भी स्थानांतरण के विकल्प मांगे जाएंगे। नई तबादला नीति के अनुसार 15 दिन के अंदर अध्यापक को अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। नई शिक्षक स्थानांतरण नीति बनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को उनके मनचाहे स्थान पर भेजना है, ताकि वे पूरा मन लगाकर विद्यार्थियों को पढ़ा सकें और शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतरी लाई जा सके। 
Sponsored link : सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC

UPTET news

'; (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })();