चंडीगढ़| सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी में विकलांग शिक्षकों की अनदेखी को लेकर
एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब
तलब किया है।
विकलांग संघ उमंग सिरसा की तरफ से याचिका में कहा कि शिक्षा विभाग ने जो शिक्षकों की तबादला नीति तय की है, उसमें विकलांग टीचरों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि नीति के अनुसार पांच साल से एक ही स्थान पर शिक्षण करने वाले शिक्षकों की सीट को रिक्त समझने का निर्णय लिया है, लेकिन यह नियम विकलांग शिक्षकों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।
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