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हाई कोर्ट अपडेट : 280 वेटरनरी सर्जन पर संकट के बादल खत्म

हरियाणा सरकार द्वारा पशु पालन विभाग में वेटरनरी सर्जन को ठेके पर रखे जाने का विरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज कर दी।
इससे 280 वेटरनरी सर्जन की नियुक्ति पर संकट के बादल छंट गए हैं। इसके पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ भी 19 जनवरी को इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर चुकी है।
उसके बाद याचियों ने खंडपीठ में अपील की थी। इसी के साथ कोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को छह माह में 200 नियमित वेटनरी सर्जनों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश भी दिए हैं।
याची राजीव कलोरिया व अन्य ने याचिका में कहा था कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 28 अप्रैल 2014 को पशु पालन विभाग में वेटरनरी सर्जन ग्रुप बी के 123 अस्थायी पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके बाद हरियाणा लोक सेवा आयोग ने दोबारा 17 नवम्बर 2015 को आन लाइन तरीके से वेटरनरी सर्जन ग्रुप बी के 225 अस्थायी पदों के लिए आवेदन मांगे। इस दौरान 22 दिसंबर को सरकार ने ठेके व सरकार की आउट सोर्सिग नीति के तहत 280 वेटरनरी सर्जन के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया।

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