चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य शिक्षा
विद्यालय संवर्ग (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 अधिसूचित किए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया
कि इस नियम के अनुसार अब 2 वर्ष का अंग्रेजी अध्यापन अनुभव रखने वाले
टी.जी.टी. (सामाजिक अध्ययन) भी पी.जी.टी. के लिए पदोन्नति हेतु पात्र
होंगे।
इसी प्रकार, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50
प्रतिशत अंकों के साथ राजनीतिक शास्त्र या लोक प्रशासन में एम.ए. तथा
बी.एड. भी पी.जी.टी. के लिए पात्र होंगे।
पी.जी.टी. के पद पर सीधी भर्ती के मामले में, पात्रता किसी मान्यता प्राप्त
विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ एम.एससी. फिजिक्स/
एप्लाइड फिजिक्स/ न्यूक्लियर फिजिक्स/ इलैक्ट्रॉनिक्स साइंस/
इलैक्ट्रोनिक्स तथा बी.एड. होगी। सीधी भर्ती के मामले में, ‘अच्छे शैक्षणिक
रिकार्ड’ से अभिप्राय होगा कि उम्मीदवार ने मैट्रिक/
10+2/स्नातक/स्नातकोत्तर, जैसी भी स्थिति हो, में से किन्हीं 3 परीक्षाओं
में 50 प्रतिशत औसत अंक प्राप्त किए हों। पी.जी.टी. (कम्प्यूटर साइंस) के
मामले में उम्मीदवार ने स्नातकोत्तर/स्नातक, जैसी भी स्थिति हो, में कम से
कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों।
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