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हरियाणा के 3581 अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट से नहीं मिली फौरी राहत

चंडीगढ़,/(बलवान) 03 नवंबर :- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में हटाए गए 3581 सरप्लस अतिथि अध्यापकों को फौरी राहत देने से इंकार कर दिया है। इन अतिथि अध्यापकों को हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया था। इसकी पुन: बहाली के लिए दायर अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट ने कोई फौरी राहत देने से साफ इंकार करते हुए सबंधित पक्षों को 17 नवंबर का नोटिस जारी किया है। सरकार ने अपनी अर्जी में सरप्लस गैस्ट टीचर्स
मामले की 15 दिसंबर की बजाय जल्द सुनवाई की तारीख निर्धारित करने की गुहार लगाई थी। सरकार ने कहा है कि गैस्ट टीचर्स के बिना स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और 15 दिसंबर को सुनवाई होने की स्थिति में पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। सरकार ने अर्जी दायर कर हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वह उन 3581 सरप्लस गेस्ट टीचर्स, जो 6 जुलाई के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने हटा दिए थे, सरकार उनको नियमित भर्ती या प्रमोशन होने तक तक सेवा में रखना चाहती है। इसके लिए कोर्ट उनको इजाजत दे।
बेंच ने एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन से कहा कि, क्या आप ये अंडरटेकिंग दे सकते हो कि 2 महीने में रेगुलर भर्ती कर दोगे ? इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि, ‘मैंने एफिडेविट दिया है।’ बेंच ने कहा कि, ‘हमें एफिडेविट नहीं चाहिए बल्कि आपकी अंडरटेकिंग चाहिए।’ जिस पर वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते दिखे।

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