चंडीगढ़ | चयनित9,455 जेबीटी को नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक सिब्बल ने मामले की सुनवाई 28 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। इस मामले में चयनित जेबीटी द्वारा इस मामले में पार्टी बनने की अर्जी को भी हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
प्रभावित टीचरों की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेशों के कारण चयनित जेबीटी को पिछले डेढ़ साल से नियुक्ति नहीं मिल पा रही है और स्टे ऑर्डर के चलते प्रभावित पक्ष होने के नाते उन्हें भी केस में पार्टी बनने की अनुमति दी जाए और उनका पक्ष सुना जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्य याचिका उन शिक्षकों ने दाखिल की थी, जिनका नाम चयनित शिक्षकों की सूची में नहीं था और उन्होंने दो अंकों के हेर-फेर के चलते भर्ती से बाहर करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने तत्काल स्टे हटाने से इंकार कर दिया तथा प्रभावित शिक्षकों की पार्टी बनने की अर्जी स्वीकार कर ली थी।

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प्रभावित टीचरों की तरफ से कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेशों के कारण चयनित जेबीटी को पिछले डेढ़ साल से नियुक्ति नहीं मिल पा रही है और स्टे ऑर्डर के चलते प्रभावित पक्ष होने के नाते उन्हें भी केस में पार्टी बनने की अनुमति दी जाए और उनका पक्ष सुना जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्य याचिका उन शिक्षकों ने दाखिल की थी, जिनका नाम चयनित शिक्षकों की सूची में नहीं था और उन्होंने दो अंकों के हेर-फेर के चलते भर्ती से बाहर करने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने तत्काल स्टे हटाने से इंकार कर दिया तथा प्रभावित शिक्षकों की पार्टी बनने की अर्जी स्वीकार कर ली थी।

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