पानीपत.नियम 134 ए के तहत बच्चे का किसी स्कूल में दाखिला हुआ
तो वह उसी में फाइनल कक्षा तक पढ़ने का हकदार होगा। ये स्पष्टीकरण मौलिक
शिक्षा विभाग की अतिरिक्त निदेशक डॉ. वंदना दिसौदिया ने जारी किया है।
दरअसल नियम 134ए के तहत नियमों को लेकर असमंजस बना था।