नौकरी से हटाये गए 3581 गेस्ट टीचर्स अब रह सकेंगे 31 मार्च तक 'मेहमान'
चंडीगढ़ : हरियाणा के
स्कूलों में सरप्लस करार दिए गए 3581 अतिथि अध्यापकों को मंगलवार को पंजाब
एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट ने उन्हें 31 मार्च तक
स्कूलों में पढ़ाने की अनुमति दे दी। इन्हें 20 हजार रुपए प्रतिमाह वेतन भी
मिलता रहेगा। सरकार की आेर से पेश हुए एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने कहा,
'नियमित अध्यापकों की भर्ती जल्द पूरी की जाएगी।