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शिक्षक भर्ती घोटाला: अजय चौटाला को मिली एक महीने की पैरोल

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल कैद की सजा पाए इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेता अजय चौटाला को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महीने की सशर्त पैरोल दे दी है।

न्यायमूर्ति एके पाठक की पीठ ने आदेश में स्पष्ट कहा है कि अजय को पैरोल के दौरान दिल्ली से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, वह इस दौरान राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग नहीं ले सकते। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये का मुचलका भरने का भी निर्देश दिया है।

अजय की तरफ से अधिवक्ता अमित साहनी ने अदालत में तर्क रखा कि उनके मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक ढंग से इलाज कराने के लिए उन्हें पैरोल दी जाए। उधर, दिल्ली सरकार के अधिवक्ता ने पैरोल पर आपत्ति जताई।

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