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JBT घोटाला : पूर्व सीएम ओपी चौटाला की रिहाई के लिए दिल्ली सरकार को जल्द विचार करने के निर्देश

चंडीगढ़. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) के लिए राहत की खबर आई है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने जेबीटी शिक्षक घोटाला मामले में जेल में बंद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Government) से जल्द विचार करने का निर्देश दिया है. ओपी चौटाला इस समय तिहाड़ जेल में इस मामले में सजा काट रहे हैं. ओपी चौटाला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की है.


बता दें कि ओपी चौटाला ने केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना के हवाले से दलील दी थी. अधिसूचना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके पुरुष, 70 फीसदी वाले दिव्यांग व बच्चे अगर अपनी आधी सजा काट चुके हैं तो राज्य सरकार उसकी रिहाई पर विचार कर सकती है. याचिका में चौटाला ने कहा कि उनकी उम्र 83 साल की हो गई है और भ्रष्टाचार के मामले में वे सात साल की सजा काट चुके हैं.

जेबीटी भर्ती घोटाले में पाए गए थे दोषी

बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला व कई अधिकारी हरियाणा में जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए थे. कोर्ट ने उन्हें दस साल की सजा सुनाई है. ओम प्रकाश चौटाला व अजय तिहाड़ जेल में बंद हैं

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