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हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ,कोर्ट से मांगा समय

सरकार ने जवाब देने के लिए कोर्ट से मांगा समय
जागरण सवांददाता चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना जरूरी किए जाने के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब दायर करने के लिए समय दिए जाने की मांग की गई। इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले पर 19 जनवरी के लिए अगली सुनवाई तय कर दी हैं। दायर याचिका में कहा गया कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है।
स्कूलों को अपग्रेड किए जाने की जरूरत है। ऐसे में इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले की तरह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी फैसला दे कि सरकारी कर्मचारियों, अफसरों और नेताओं के बच्चच् इन स्कूलों में पढ़े। इससे इन स्कूलों की हालत में सुधार होगा। याचिका में कहा कि हरियाणा के स्क ूलो की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों को बेहतरर बनाने की बजाय सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के बच्चोंच्को प्राईवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रति बच्चा च् हजार रुपए तक की फीस का भुगतान फीस स्लिप पर करती है 
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