आरक्षण कोटे से पदोन्नत कर्मियों पर स्टेटस रिपोर्ट की तलब
चंडीगढ़ : पदोन्नति में आरक्षण की नीति खारिज करने के आदेश का पालन न होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने 28 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान उन्हें आदेश का पालन करने संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पवन व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका के मुताबिक हाई कोर्ट 27 मई को एससी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देने के प्रदेश सरकार के फैसले को खारिज कर चुका है। आदेश के अनुरूप प्रदेश सरकार को आरक्षण का लाभ ले चुके इन कर्मचारियों को पदावनत करना था। बावजूद इसके अभी तक उन्हें इस पद पर बनाए रखा गया है। इस पर खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाते हुए कहा कि आदेश की पालना में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। वह हलफनामा दाखिल कर बताएं कि अभी तक सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं।
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चंडीगढ़ : पदोन्नति में आरक्षण की नीति खारिज करने के आदेश का पालन न होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने 28 नवंबर को अगली सुनवाई के दौरान उन्हें आदेश का पालन करने संबंधी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पवन व अन्य की ओर से दायर अवमानना याचिका के मुताबिक हाई कोर्ट 27 मई को एससी वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण देने के प्रदेश सरकार के फैसले को खारिज कर चुका है। आदेश के अनुरूप प्रदेश सरकार को आरक्षण का लाभ ले चुके इन कर्मचारियों को पदावनत करना था। बावजूद इसके अभी तक उन्हें इस पद पर बनाए रखा गया है। इस पर खंडपीठ ने चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाते हुए कहा कि आदेश की पालना में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। वह हलफनामा दाखिल कर बताएं कि अभी तक सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं।
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