जेबीटी भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने पूछा
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चंडीगढ़ : 9,455 जेबीटी
भर्ती में धांधली होने पर इसे रद्द करने की अपील पर हाईकोर्ट ने सरकार से
पूछा कि शिक्षक भर्ती बोर्ड भंग होने के बाद भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड किसके
पास था। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वे शुक्रवार को बताए कि इन
शिक्षकों की नियुक्ति करने वाले शिक्षक भर्ती बोर्ड के भंग होने के बाद
भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड किसे सुपुर्द किया था। रिकॉर्ड आयोग के पास कब
पहुंचाया इस बीच यह कहां था। अब शुक्रवार को इसकी जानकारी दी जाएगी।
अर्जी दायर करते हुए नवीन
कुमार अन्य ने अपने एडवोकेट जसबीर मोर के माध्यम से कहा कि हरियाणा शिक्षा
विभाग में 9455 शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। भर्ती में
इंटरव्यू में दिए अंकों को लेकर मामला हाईकोर्ट में लंबित है, जिसके चलते
चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी है। याची ने कहा कि इस भर्ती में केवल
इंटरव्यू ही नहीं, बल्कि पूरी भर्ती धांधली से भरी है। भर्ती को लेकर
प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट में कई जानकारियों को छुपाया गया। याची ने कहा
कि सरकार ने एक सदस्य के इंटरव्यू पैनल की बात कही है, जबकि आरटीआई से
खुलासा हुआ है कि इंटरव्यू पैनल में एक और सदस्य था, जिसने 6 माह तक
इंटरव्यू लिए। इसके बारे में हाईकोर्ट को नहीं बताया। भर्ती परिणाम जारी पर
भी पैनल के इस सदस्य का नाम हस्ताक्षर रिकार्ड में मौजूद नहीं थे, जबकि
आरटीआई में बताया कि इस पैनल सदस्य ने इंटरव्यू लिए इसे भुगतान भी किया
गया। कर्मचारी चयन आयोग ने भर्ती बोर्ड भंग होने की बात कहते हुए उनका
रिकार्ड सौंपा था, लेकिन इस रिकार्ड में एक्सपर्ट के बारे में जानकारी नहीं
दी। याची ने 87 उम्मीदवारों की एक सूची देकर बताया कि यह वे टीचर्स हैं
जिनके मार्क्स चयनित उम्मीदवारों से अधिक थे, बावजूद इसके चयनित नहीं किया।
एचटेट पास करने वालों को एडिशनल मार्क्स दिए, परंतु अनुभव को दरकिनार कर
दिया।
िरकॉर्ड रखने वाले का भी देना होगा हल्फनामा
मामलेमें वीरवार को सरकार की
ओर से पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। हरियाणा सरकार ने
कहा कि इंटरव्यू पैनल में एक्सपर्ट के साथ 1 एडवाइजर को रखा था। हाईकोर्ट
ने सीएफएसएल के डायरेक्ट का पक्ष जानना चाहा। उनकी ओर से रिकार्ड में
खामियां बताई गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई को शुक्रवार को जारी रखने
का निर्णय लिया। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप रिकार्ड रखने वालों के
हलफनामे भी कोर्ट में पेश करने होंगे।
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