पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में हुई 9455 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्तियों पर रोक लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया का सारा रिकार्ड सील करने के आदेश दिए. ये आदेश डबल बेंच ने नौकरी से वंचित रह गए स्नातकोत्तर आवेदकों की याचिका पर जारी किये गए.
जिनका आरोप है कि उनकी स्नातकोत्तर डिग्री के दो अतिरिक्त अंक मेरिट में नहीं जोड़े गए. जिस वजह से वे नौकरी से वंचित रह गए. अब मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी.
9455 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर पोस्ट ग्रेजुएट (मास्टर) डिग्री वाले आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती प्रक्रिया को अवैध बताया था.
उनका आरोप था कि उनकी मास्टर डिग्री के दो अतिरिक्त अंक मेरिट में नहीं जोड़े गए जिससे वे मेरिट लिस्ट में आने से चूक गए.
एकल बेंच ने सारे रिकार्ड की फारेंसिक जांच करवाई थी. जिसमें पाया गया था कि कंप्यूटर रिकार्ड से छेड़छाड़ हुई है, लेकिन उस छेड़छाड़ को स्वाभाविक बताते हुए कोर्ट ने 9455 जेबीटी अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियुक्ति को सही करार दिया था.
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
जिनका आरोप है कि उनकी स्नातकोत्तर डिग्री के दो अतिरिक्त अंक मेरिट में नहीं जोड़े गए. जिस वजह से वे नौकरी से वंचित रह गए. अब मामले में अगली सुनवाई 28 मई को होगी.
9455 जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर पोस्ट ग्रेजुएट (मास्टर) डिग्री वाले आवेदकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती प्रक्रिया को अवैध बताया था.
उनका आरोप था कि उनकी मास्टर डिग्री के दो अतिरिक्त अंक मेरिट में नहीं जोड़े गए जिससे वे मेरिट लिस्ट में आने से चूक गए.
एकल बेंच ने सारे रिकार्ड की फारेंसिक जांच करवाई थी. जिसमें पाया गया था कि कंप्यूटर रिकार्ड से छेड़छाड़ हुई है, लेकिन उस छेड़छाड़ को स्वाभाविक बताते हुए कोर्ट ने 9455 जेबीटी अध्यापकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियुक्ति को सही करार दिया था.
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