हरियाणा के निजी स्कूलों में 134ए के तहत दाखिले को लेकर
अब बच्चों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरकार द्वारा बदले गए नियमों
को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। जस्टिस एम. जयपॉल ने इस याचिका
पर सुनवाई की तारीख 12 जुलाई तय की है।
बालिका तानिया, दीया सहरावत और रेजुल कुमार की ओर
से दायर याचिका में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, एलिमेंटरी शिक्षा विभाग
के निदेशक, जिला स्तरीय कमेटी और डीईओ पंचकूला के प्रतिवादी बनाते हुए मांग
की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए आरटीई कानून में प्रदेश सरकार
द्वारा गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर किए गए विभिन्न संशोधनों को रद किया
जाए और संशोधित नियमों के आधार पर शुरू की गई दाखिला प्रक्त्रिस्या को रद
कर नए सिरे से दाखिले कराए जाएं।
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