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रेगुलर शिक्षकों की जल्दी भर्ती करने के निर्देश

चंडीगढ़. गेस्ट शिक्षकों को हटा रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने के हाईकोर्ट के आदेशों की पालना न करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जल्दी भर्ती करने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के सचिव ने हाईकोर्ट में बताया कि हरियाणा में भर्ती प्रोसेस चल रहा है और इसका पूरा शैड्यूल कोर्ट को सौंपा गया।

हाईकोर्ट ने इस पर अंसतोष जताते हुए कहा कि पांच साल बीत जाने के बाद भी हरियाणा सरकार शैड्यूल ही सौंप रही है और उसमें भी इतनी देरी हो रही है ऐसे में अगली सुनवाई पर इस देरी के बारे में अपना जवाब हरियाणा सरकार सौंपे। हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2011 को तिलकराज द्वारा दायर जनहित याचिका में यह आदेश दिया था कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी व पीजीटी के सभी रिक्त पदों पर गेस्ट टीचर्स की जगह रेगुलर शिक्षकों की भर्ती की जाए और 31 मार्च 2012 को सभी गेस्ट टीचर्स की सेवाएं समाप्त समझी जाए।

तब सरकार व गेस्ट टीचर्स इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 30 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई लेकिन थोड़ी राहत देते हुए रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने की मियाद 322 दिन तय करते हुए तब तक गेस्ट टीचर्स को सेवारत रखने की अनुमति दे दी थी।
322 दिन की मियाद वर्ष 2013 में खत्म होने पर व 14216 पीजीटी पदों पर रेगुलर पीजीटी शिक्षकों की भर्ती होने पर भी एक भी गेस्ट टीचर को न हटाने के कारण तिलकराज केस में हाईकोर्ट में फिर से अवमानना याचिका दायर हुई।
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