चंडीगढ़, 20 अप्रैल
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार चयनित जेबीटी शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर गंभीर हो गई है। पिछले ढाई से भी अधिक वर्षों से लटके इस मामले में बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने निर्णायक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट का फैसला आते ही शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है।
प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रदेशभर में खाली पड़े जेबीटी शिक्षकों के पदों का ब्यौरा भी अधिकारियों को लाने के लिए कहा गया है। पूर्व हुड्डा सरकार में 14 अगस्त, 2014 को 9455 जेबीटी शिक्षकों का चयन किया गया था। अक्तूबर-2014 में सत्ता परिर्वतन के बाद से ही चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
इसी दौरान इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट से एक बार पहले भी चयनित शिक्षकों के हक में फैसला आ चुका है लेकिन इसी दौरा इसे फिर से चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हाईकोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए जेबीटी शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर लगाई गई रोक को हटा दिया है।
250 शिक्षकों पर कार्रवाई संभव
चयनित जेबीटी शिक्षकों के अंगूठों का मिलान सरकार द्वारा करवाया गया है। इनमें से करीब 250 चयनित शिक्षक ऐसे हैं, जिनके अंगूठों का मिलान नहीं हुआ है। इन शिक्षकों पर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं, जिन्हें अभी भी संदेह के घेरे में रखा गया है। दोबारा से इनकी जांच करवाई जाएगी।
चयनित जेबीटी शिक्षकों को स्टेशन पहले ही अलॉट कर दिए गए थे लेकिन मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो सकी।
पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा सरकार चयनित जेबीटी शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर गंभीर हो गई है। पिछले ढाई से भी अधिक वर्षों से लटके इस मामले में बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने निर्णायक फैसला सुनाया। हाईकोर्ट का फैसला आते ही शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अफसरों की बैठक बुलाई है।
प्राथमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रदेशभर में खाली पड़े जेबीटी शिक्षकों के पदों का ब्यौरा भी अधिकारियों को लाने के लिए कहा गया है। पूर्व हुड्डा सरकार में 14 अगस्त, 2014 को 9455 जेबीटी शिक्षकों का चयन किया गया था। अक्तूबर-2014 में सत्ता परिर्वतन के बाद से ही चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
इसी दौरान इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट से एक बार पहले भी चयनित शिक्षकों के हक में फैसला आ चुका है लेकिन इसी दौरा इसे फिर से चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हाईकोर्ट ने इस मामले का निपटारा करते हुए जेबीटी शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर लगाई गई रोक को हटा दिया है।
250 शिक्षकों पर कार्रवाई संभव
चयनित जेबीटी शिक्षकों के अंगूठों का मिलान सरकार द्वारा करवाया गया है। इनमें से करीब 250 चयनित शिक्षक ऐसे हैं, जिनके अंगूठों का मिलान नहीं हुआ है। इन शिक्षकों पर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं, जिन्हें अभी भी संदेह के घेरे में रखा गया है। दोबारा से इनकी जांच करवाई जाएगी।
चयनित जेबीटी शिक्षकों को स्टेशन पहले ही अलॉट कर दिए गए थे लेकिन मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से ज्वाइनिंग नहीं हो सकी।