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क्लास में हाथ में छड़ी लेकर न चलें शिक्षक : HC

चंडीगढ़
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सेंट जोसेफ स्कूल ऐंड कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल लेसली कुटीनो के खिलाफ छात्र की आंख फोड़ने के मामले में दर्ज मुकदमे पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि घायल छात्र के इलाज का पूरा खर्च कॉलेज प्रशासन उठाएगा। जब तक छात्र पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है, सारा खर्च कॉलेज देगा।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि कॉलेज का कोई भी शिक्षक भविष्य में हाथ में छड़ी लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी छात्र को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा।

लेसली कुटीनो की आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस अशोक कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि घायल छात्र की मां ने समझौते पर विचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। छात्र की आंख का 24 जून को ऑपरेशन होना है, इसके ठीक हो जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसा नहीं लगता है कि वाइस प्रिंसिपल ने जान बूझकर या किसी इरादे से छात्र को चोट पहुंचाई है। इसलिए पुलिस इस मामले में आगे जांच न करे और न ही वाइस प्रिंसिपल को प्रताड़ित किया जाए।

यह था मामला
25 मई को वाइस प्रिंसिपल कुटीनो ने मॉर्निंग प्रेयर के समय एक छात्र शेरवन की पिटाई कर दी थी। छड़ी से उसकी आंख में गंभीर चोट पहुंची। शेरवन का लखनऊ में इलाज चल रहा है। पीड़ित छात्र की मां ने कुटीनो के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में अंग-भंग करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे के खिलाफ कुटीनो ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समझौता करने के लिए कहा था, लेकिन समझौता संभव नहीं हो पाने पर यह आदेश दिया है।

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