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नियम 134ए के तहत ऑनलाइन प्रकिया में पहली मेरिट में गलतियां होने के कारण 53 विद्यार्थी का मेरिट लिस्ट से बाहर

नियम 134ए के तहत गरीब परिवार के मेधावी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रकिया में पहली मेरिट में गलतियां होने के कारण 53 विद्यार्थी का मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। जिन्हें पहले स्कूल अलॉट हो चुके थे। शुक्रवार को विद्यार्थी अभिभावक के साथ लघु सचिवालय में पहुंचे। अभिभावक जिला शिक्षा विभाग में दाखिले को लेकर लगातार चक्कर काट रहे हैं।


दूसरा ड्रॉ शिक्षा विभाग की ओर से तभी जारी किया जाएगा जब तक निजी स्कूलों की ओर से पहले ड्रा में दिए जाने वाले दाखिले की पूरी जानकारी सीट अनुसार दी जाएगी। अभी तक निजी स्कूलों की ओर से पहले ड्रा के तहत दाखिला दिए जाने की जानकारी बीईओ कार्यालय में जमा नहीं कराई है। 1450 विद्यार्थियों को पहले ड्राॅ में दाखिला दिया जाना था। केवल 336 विद्यार्थियों का एमआईएस पोर्टल पर दाखिला दिए जाने की जानकारी मिल पाई है। बीईओ कार्यालय की ओर से एक्सल फाइल के जरिए निजी स्कूलों से दाखिले की जानकारी मांगी जा रही है, जो अभी तक नहीं दी गई है।

दूसरा ड्रॉ जारी होने में शिक्षा विभाग कर रहा देरी : नियम 134ए के तहत दूसरा ड्रॉ जल्द ही जारी किया जाएगा। पहले ड्राॅ में दो मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद पहले ड्राॅ की प्रकिया पूरी नहीं हुई है। जिस कारण दूसरा ड्राॅ जारी नहीं हो पा रहा है। दूसरे ड्रॉ के लिए सैकड़ों की संख्या में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जो पहली ड्रॉ के मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे।

पहली मेरिट लिस्ट में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को 15 दिन के बाद स्कूल की ओर से बाहर कर दिया गया है। कलंदरी गेट निवासी सीमा ने बताया कि उसके बेटे का पहली मेरिट लिस्ट में एक निजी स्कूल में एडमिशन हुआ था। 15 दिन बाद स्कूल से फोन आया कि आपके बच्चा का नाम लिस्ट में उनके पास नहीं आया है। सीमा ने बताया कि उसने अपने बच्चे के लिए किताबें, स्कूल की वर्दी व अन्य सामान खरीद कर अपने बच्चें को दिया था और अब स्कूल संचालक बोल रहे है कि उनके बच्चे का नाम नियम 134-ए के तहत काट दिया गया है।

करनाल. नियम 134ए के तहत आ रही परेशानी को लेकर बीईओ कार्यालय में शिकायत देते अभिभावक। फोटो | भास्कर 

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