हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक
में ग्रुप बी, ग्रुप सी एवं ग्रुप डी श्रेणी के पदों पर भर्ती से संबंधित
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अधिसूचना में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की
गई। इस संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश भर में कार्यरत सभी प्रकार
के अस्थाई कर्मचारियों के परिवारजनों को HSSC द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा
में 5 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।
संशोधन के अनुसार, ग्रुप बी अर्थात स्कूल शिक्षा विभाग मेें शिक्षक,
शैक्षणिक सुपरवाइजर एवं टीचर एजुकेटर और सभी विभागों में ग्रुप सी एवं
ग्रुप डी के पदों से संबंधित उम्मीदवारों का चयन एवं नामों की सिफारिश
लिखित परीक्षा, सामाजिक-आर्थिक मानदंड और अनुभव के आधार पर की जाएगी। आयोग
को प्रश्न की संख्या, प्रति प्रश्न अंक और लिखित परीक्षा की समयावधि
निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। पद पर चयन के संबंध में अंकों की योजना
में कुल 100 अंक शामिल होंगे, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक और
सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए 10 अंक होंगे।
लिखित परीक्षा के 90 अंकों को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें
सामान्य जागरूकता, तर्क, गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिंदी और
संबंधित या प्रासंगिक विषय के लिए 75 प्रतिशत वेटेज और हरियाणा के इतिहास,
सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरण और संस्कृति के
लिए 25 प्रतिशत वेटेज होगा।
अनुभव और सामाजिक-आर्थिक मानदंड के लिए 10 अंक होंगे। यदि आवेदक अथवा आवेदक
के परिवार में से पिता, माता, पति/पत्नी, भाइयों और पुत्रों में से कोई भी
व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी
विभाग/ बोर्ड / निगम / कंपनी / सांविधिक निकाय / आयोग/प्राधिकरण में
नियमित कर्मचारी नहीं है, या था या रहा है, तो पांच अंक दिए जाएंगे।