चंडीगढ़ (वेब डेस्क)। हरियाणा के 9455 चयनित जेबीटी की याचिका पर पंजाब
एवं हरियाणा हाई कोर्ट अब मुख्य केस के साथ सुनवाई होगी। इस याचिका पर
मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में चयनित जेबीटी की नियुक्ति
पर लगाई रोक हटाने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने इस संबंध सरकार सहित
सभी पक्षाें को नोटिस जारी किया।
इस याचिका पर मुख्य मामले के साथ 29 अगस्त को सुनवाई होगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने इन चयतिन जेबीटी की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। एक उम्मीदवार ने जेबीटी के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में अंक देने में गड़बड़ी का आराेप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि प्रावधानों के अनुरूप मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवाराें को मिलने वाले अतिरिक्त अंक को देने में गड़बड़ी की गई है।
इसके बाद हाई कोर्ट ने इन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही इस मामले में परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए इस्तेमाल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की जांच सहित अन्य छानबीन हुई थी। हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने पूरे मामले में पारदर्शिता बरते जाने का दावा किया और किसी तरह की गड़बड़ी से इन्कार किया। सरकार ने कहा कि अंक सही दिए गए थे, केवल सूची बनाते समय जोड़ में भूल हो गई थी और इसे ठीक कर लिया गया था।
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इस याचिका पर मुख्य मामले के साथ 29 अगस्त को सुनवाई होगी। बता दें कि हाई कोर्ट ने इन चयतिन जेबीटी की नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। एक उम्मीदवार ने जेबीटी के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में अंक देने में गड़बड़ी का आराेप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि प्रावधानों के अनुरूप मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवाराें को मिलने वाले अतिरिक्त अंक को देने में गड़बड़ी की गई है।
इसके बाद हाई कोर्ट ने इन चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही इस मामले में परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए इस्तेमाल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की जांच सहित अन्य छानबीन हुई थी। हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने पूरे मामले में पारदर्शिता बरते जाने का दावा किया और किसी तरह की गड़बड़ी से इन्कार किया। सरकार ने कहा कि अंक सही दिए गए थे, केवल सूची बनाते समय जोड़ में भूल हो गई थी और इसे ठीक कर लिया गया था।
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