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कोरोना : हरियाणा में बढ़ी पाबंदियां, इन 5 जिलों में शाम 5 बजे तक खुलेंगे बाजार, 50% स्टाफ को ही ऑफिस बुलाने की छूट

 हरियाणा में कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही नई पाबंदियां लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज रविवार को बताया कि राज्य के जिलों को दो हिस्सों में बांटा गया है, जहां अधिक संक्रमण है उनको A कैटेगरी में रखा गया है और बाकी जिलों को B कैटेगरी में रखा गया है। A कैटेगरी वाले जिलों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकूला शामिल हैं। यहां बाजार 5 बजे बंद हो जाएंगे और सभी दफ्तर 50% क्षमता के साथ चलेंगे।

विज ने बताया कि इसके साथ ही प्रदेश के सभी स्कूल-कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कोचिंग सेंटर, क्रेच, आंगनबाड़ियों को भी बंद किया गया है। बिना वैक्सीन के लोगों को सार्वजनिक परिवहन, दफ्तर, रेस्टोरेंट, बैंकट हॉल जहां भी लोग इकट्ठा होते हैं वहां पर जाने पर रोक लगा दी गई है। अगर संक्रमण बढ़ेगा तो सख्तियां और बढ़ाई जाएंगी। 

डिप्टी मजिस्ट्रेटों को सतर्कता बरतने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि लोग COVID-19 मानदंडों का पालन करें। अनिल विज ने कहा कि कानून को लागू करने के लिए टीमें बनाई गई हैं। कार्यालयों में रैंडम चेकिंग होगी।  

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई भी कोविड​​​​-19 दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जो दफ्तर टीके की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों को बुलाएंगे, उन पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। हमें भविष्य में जरूरत पड़ने पर 'नो मास्क नो वर्क' संस्कृति को लागू करना होगा"। आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में अब तक 63 ओमिक्रॉन मामले दर्ज किए गए हैं। 

हरियाणा के पांच जिलों में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे

जानकारी के अनुसार, कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर अधिकारियों ने शनिवार को प्रदेश के पांच जिलों- गुरुग्राम और फरीदाबाद के अलावा अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स और खेल परिसरों को दो जनवरी से 12 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया था। यह आदेश ऐसे दिन आया है जब राज्य में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाने की सलाह दी गई है। मॉल और बाजार शाम पांच बजे तक खुले रह सकते हैं, जबकि बार और रेस्त्रां 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ खुल सकेंगे।

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