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शिक्षामंत्री ने तुड़वाया था अनशन, दिवाली से पहले पोस्टिंग की बात को HIGHCOURT का झटका

Highcourt Given Next Hearing In The Case Of Guest Teacher's Reposting In Haryana
पानीपत। प्रदेश में घर बैठे 4073 गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करारा झटका दिया है। सोमवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद माना जा रहा है कि दिवाली से पहले इनकी नियुक्ति नहीं होगी, जबकि बीते दिनों शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बेरोजगारी की मार झेल रहे इन गेस्ट टीचर्स को दिवाली से पहले पोस्टिंग की बात कही थी। वहीं आज फिर शिक्षा मंत्री ने इनके साथ हमदर्दी जताई है।
सरप्लस केे मामले पर अटकी है बात
गेस्ट टीचर्स के वकील एसके गर्ग नरवाना ने बताया कि कोर्ट के सामने हमारी तीन मांगें थी। इनमें सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि 4073 गेस्‍ट टीचर्स को सरप्‍लस संख्‍या होने के कारण हटाया जा रहा है, जबकि अगर गेस्‍ट टीचर्स सरप्‍लस हैं तो नए टीचर्स की भर्ती क्‍यों की जा रही है। नरवाना के अनुसार हमने कोर्ट को बताया की मिड सेशन में टीचर्स को हटाना ठीक नहीं है। कोर्ट को दूसरा तर्क देते हुए कहा गया कि शिक्षा के अधिकार के तहत 35 बच्‍चों पर एक टीचर नियुक्‍त होता है और इसके लिए सरकार कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करे कि किस एवज में ये शिक्षक सरप्‍लस हैं।
27 अक्टूबर को शर्मा ने खुलवाया था अनशन
बता दें कि अपने इस संघर्ष के चलते गेस्ट टीचर्स अनशन पर बैठे थे, जिसके बाद बीती 27 अक्टूबर को शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपनी महेंद्रगढ़ जनसभा के वक्त प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए अनशन पर बैठे निकाले गए गेस्ट टीचर्स का अनशन तुड़वाया था और कहा था कि दिवाली से पहले गेस्ट टीचर्स को फिर से पोस्टिंग मिल जाएगी। दूसरी तरफ कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है, जिसके चलते सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि इस मामले में कोई जल्दबाजी ना की जाए।
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