नई दिल्ली/चंडीगढ़। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल की सजा काट रहे इनेलो नेता अजय चौटाला की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें इलाज के लिए 12 हफ्ते की पैरोल मांगी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की पीठ ने कहा कि चौटाला की पैरोल नामंजूर करने के दिल्ली सरकार के नवंबर 2015 के फैसले में ‘‘अवैधता या दुराग्रह’’ नहीं है। उन्होंने उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी थी।पीठ ने कहा कि चौटाला को अक्तूबर 2015 में अस्पताल से छुट्टी मिली थी और इसके बाद उनकी चिकित्सकीय स्थिति के संबंध में कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है।
हालांकि पीठ ने उन्हें सरकार के सामने पैरोल मांगने के लिए नया आवेदन दायर करने की आजादी दी।
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