चंडीगढ़ | हरियाणा केशिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट टीचर्स को हटाने के 5
साल पहले दिए गए आदेशों की अभी तक पालना करने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार
और शिक्षा विभाग को आड़े हाथों लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब किया
है। कोर्ट ने 24 अगस्त के लिए मामले पर सुनवाई तय की है।
हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2011 को तिलकराज द्वारा दायर जनहित याचिका में यह आदेश दिया था कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी पीजीटी के सभी स्वीकृत पदों पर कार्यरत गेस्ट टीचर्स की जगह रेगुलर शिक्षकों को भर्ती किया जाए और 31 मार्च 2012 से सभी गेस्ट टीचर्स की सेवाएं समाप्त समझी जाए। तब सरकार गेस्ट टीचर्स इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 30 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई लेकिन राहत देते हुए रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने की मियाद 322 दिन तय करते हुए तब तक गेस्ट टीचर्स को सेवारत रखने की अनुमति दे दी थी। 322 दिन की समय सीमा समाप्त होने पर 14216 पीजीटी पदों की रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होने पर भी गेस्ट टीचर्स को हटाने के कारण तिलकराज केस में हाईकोर्ट में फिर अवमानना याचिका दायर हुई।
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हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2011 को तिलकराज द्वारा दायर जनहित याचिका में यह आदेश दिया था कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी पीजीटी के सभी स्वीकृत पदों पर कार्यरत गेस्ट टीचर्स की जगह रेगुलर शिक्षकों को भर्ती किया जाए और 31 मार्च 2012 से सभी गेस्ट टीचर्स की सेवाएं समाप्त समझी जाए। तब सरकार गेस्ट टीचर्स इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 30 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई लेकिन राहत देते हुए रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने की मियाद 322 दिन तय करते हुए तब तक गेस्ट टीचर्स को सेवारत रखने की अनुमति दे दी थी। 322 दिन की समय सीमा समाप्त होने पर 14216 पीजीटी पदों की रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होने पर भी गेस्ट टीचर्स को हटाने के कारण तिलकराज केस में हाईकोर्ट में फिर अवमानना याचिका दायर हुई।
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