शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को हटाने के 5 साल पहले दिए गए
आदेशों की अभी तक पालना करने पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश
सरकार और शिक्षा विभाग पर सख्त रुख अपनाते हुए विभाग के अतिरिक्त मुख्य
सचिव को तलब किया है। कोर्ट ने 24 अगस्त के लिए मामले पर सुनवाई तय की है।
हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2011 को तिलकराज द्वारा दायर जनहित याचिका में यह आदेश दिया था कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी पीजीटी के सभी स्वीकृत पदों पर कार्यरत गेस्ट टीचर की जगह रेगुलर शिक्षकों को भर्ती किया जाए और 31 मार्च 2012 से सभी गेस्ट टीचरों की सेवाएं समाप्त समझी जाएं। तब सरकार अतिथि अध्यापक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 30 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन थोड़ी राहत देते हुए रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने की मियाद 322 दिन तय करते हुए तब तक गेस्ट टीचरों को सेवारत रखने की अनुमति दे दी थी। 322 दिन की समय सीमा समाप्त होने पर 14,216 पीजीटी पदों की रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होने पर भी गेस्ट टीचर्स को हटाने के कारण तिलकराज केस में हाईकोर्ट में फिर अवमानना याचिका दायर हुई। शुक्रवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगबीर मलिक ने बेंच को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए आदेशों की पालना होने को अवमानना का सीधा-सीधा मामला बताया और अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया। रेगुलर शिक्षक भर्ती मामले में कोई प्रगति होते देख हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब कर लिया है।
Sponsored link : सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2011 को तिलकराज द्वारा दायर जनहित याचिका में यह आदेश दिया था कि शिक्षा विभाग में जेबीटी, टीजीटी पीजीटी के सभी स्वीकृत पदों पर कार्यरत गेस्ट टीचर की जगह रेगुलर शिक्षकों को भर्ती किया जाए और 31 मार्च 2012 से सभी गेस्ट टीचरों की सेवाएं समाप्त समझी जाएं। तब सरकार अतिथि अध्यापक इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। 30 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन थोड़ी राहत देते हुए रेगुलर शिक्षकों की भर्ती करने की मियाद 322 दिन तय करते हुए तब तक गेस्ट टीचरों को सेवारत रखने की अनुमति दे दी थी। 322 दिन की समय सीमा समाप्त होने पर 14,216 पीजीटी पदों की रेगुलर शिक्षकों की भर्ती होने पर भी गेस्ट टीचर्स को हटाने के कारण तिलकराज केस में हाईकोर्ट में फिर अवमानना याचिका दायर हुई। शुक्रवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जगबीर मलिक ने बेंच को हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए आदेशों की पालना होने को अवमानना का सीधा-सीधा मामला बताया और अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार बताया। रेगुलर शिक्षक भर्ती मामले में कोई प्रगति होते देख हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को तलब कर लिया है।
Sponsored link : सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC