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निजी स्कूलों को 134 ए की फीस 6.82 करोड़ जारी

अरविन्द झा, पानीपत : नियम 134 ए में दाखिला देने वाले निजी स्कूल संचालकों को सरकार की तरफ से फीस अदा की जानी है। दाखिले की सूची सार्वजनिक नहीं किए जाने से 6.82 करोड़ रुपये फीस अदायगी (रि इंबर्समेंट) का संकट खड़ा हो गया। निजी स्कूल संचालक हवाला दे रहे हैं कि यह राशि सरकारी खर्च से काफी कम है।

आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नियम 134 ए के तहत 10 फीसद सीटों पर दाखिला देने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 के प्लान बजट में न्यू एक्सपेंडिचर शेड्यूल को शामिल किया है। निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के फीस का भुगतान स्कूल संचालकों को किया जाना है। वर्ष 2015-16 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के निजी स्कूलों को पहली से पांचवीं कक्षा तक 200 रुपये तथा छठी से आठवीं तक 300 रुपये प्रति विद्यार्थी मिलेगा। शहरी क्षेत्र में यह राशि 300 व 400 रुपये है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जिले वार छात्र संख्या के हिसाब से राशि डीईईओ के खाते में भेज दी है। डीईईओ कार्यालय के रिकार्ड में दाखिला लिए बच्चों की फाइनल सूची उपलब्ध न होने से पेमेंट में पेंच फंस रहा है।
फीस की स्वीकृत राशि
जिला कुल राशि
1.अंबाला 3122400
2.भिवानी 7356000
3.फरीदाबाद 136800
4.फतेहाबाद 3505200
5.गुड़गांव 1214400
6.हिसार 3460800
7.झज्जर 2826000
8.जींद 4444800
9.कैथल 2594400
10.करनाल 5932800
11.कुरुक्षेत्र 3550800
12.नारनौल 1506000
13.मेवात 1243200
14.पलवल 1280400
15.पंचकूला 493200
16.पानीपत 4256400
17.रेवाड़ी 1890000
18.रोहतक 5397600
19.सिरसा 2929200
20.सोनीपत 7545600
दस गुणा कम है राशि : हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मान का कहना है कि सरकार ने जो पैसा दिया है वो नाकाफी है। आरटीइ एक्ट के अनुच्छेद 12 में साफ कहा गया है कि इन बच्चों के फीस का भुगतान सरकारी खर्च के बराबर होगा। सरकारी स्कूल में प्रति विद्यार्थी सालाना 35000 से 38000 रुपये खर्च बैठता है। एक शैक्षणिक सत्र में 3600 रुपये का भुगतान ऊंट के मुहं में जीरे के समान है।
सूची देख कर भुगतान :

पानीपत के डीईईओ सतवीर सिंह सरोहा का कहना है कि निजी स्कूल संचालक वर्ष 2015-16 का नियम 134 ए के तहत दिए गए दाखिले की सूची कक्षा वार तैयार कर बीईओ को उपलब्ध करा दें। ताकि फीस का पैसा उन्हें अदा (रि-इंबर्स) किया जा सके।
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