जागरण संवाददाता, पानीपत : नियम 134 ए में कितने विद्यार्थियों को
दाखिला मिला, शिक्षा विभाग के पास इसकी सूचना नहीं है। बार बार पत्राचार के
बावजूद निदेशालय को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। अब पानीपत सहित आठ
जिलों के डीईओ पर विभागीय गाज गिर सकती है।
शिक्षा नियमावली में आर्थिक रूप कमजोर व पिछड़े बच्चों निजी स्कूलों में 10 फीसद सीटों पर दाखिला देने का प्रावधान है। शैक्षणिक सत्र 2016-17 में नियम 134 ए के तहत गरीब बच्चों को दाखिला दिया गया। दाखिले से पहले दो बार टेस्ट लिए गए। बताया जा रहा है कि निजी स्कूलों में कुल स्ट्रेंथ के अनुसार बच्चों को दाखिला नहीं मिला। रिकार्ड स्कूल संचालक छिपाने पर लगे हैं विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने स्कूल के अनुसार नौंवी से 12 वीं तक दाखिला का रिकार्ड मांगा है। विशेष संवाहक के माध्यम से 9 सितंबर तक इसे अनिवार्य रूप से जमा करवाना था। 12 दिन बीत जाने के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने यह सूचना निदेशालय को उपलब्ध नहीं कराई। अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, कैथल, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद व फतेहाबाद से नियम 134 ए की दाखिला रिपोर्ट नहीं दी गई है।
प्रोफार्मा में मांगी जानकारी : नियम 134 में दिए गए दाखिले को विद्यालय शिक्षा निदेशालय से जानकारी मांगी गई है। इसके लिए अलग से एक प्रोफार्मा जारी किया गया है। प्रोफार्मा में जिला, ब्लॉक व स्कूल का नाम अनिवार्य रूप से देना होगा। इन चार कक्षाओं में दाखिला ले चुके विद्यार्थियों के नामों का भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। स्कूल में एडमिटेड छात्रों की कुल संख्या का कॉलम भी भरेंगे। ये सभी जानकारी बीईओ कार्यालय के माध्यम से निदेशालय को भेजा जाएगा।
हार्ड कॉपी भी जमा कराएंगे
निदेशालय से जारी पत्र (8/34-2016 पीएस (1)) के मुताबिक नौ जिलों के डीईओ को हिदायत दी गई कि पेन ड्राइव व हार्ड कॉपी में नियम 134 के दाखिले की सूचना भिजवाएंगे। किसी तरह का विलंब होने पर तत्काल मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा।
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प्रोफार्मा में मांगी जानकारी : नियम 134 में दिए गए दाखिले को विद्यालय शिक्षा निदेशालय से जानकारी मांगी गई है। इसके लिए अलग से एक प्रोफार्मा जारी किया गया है। प्रोफार्मा में जिला, ब्लॉक व स्कूल का नाम अनिवार्य रूप से देना होगा। इन चार कक्षाओं में दाखिला ले चुके विद्यार्थियों के नामों का भी अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। स्कूल में एडमिटेड छात्रों की कुल संख्या का कॉलम भी भरेंगे। ये सभी जानकारी बीईओ कार्यालय के माध्यम से निदेशालय को भेजा जाएगा।
हार्ड कॉपी भी जमा कराएंगे
निदेशालय से जारी पत्र (8/34-2016 पीएस (1)) के मुताबिक नौ जिलों के डीईओ को हिदायत दी गई कि पेन ड्राइव व हार्ड कॉपी में नियम 134 के दाखिले की सूचना भिजवाएंगे। किसी तरह का विलंब होने पर तत्काल मामला उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा।
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