जम्मू कॉलोनी में चल रहे एक स्कूल में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा
है। खंड शिक्षा अधिकारी ने उसे अवैध करार दे दिया है, लेकिन फिर भी बच्चों
के एडमिशन हो रहे हैं। उधर, इस स्कूल को लेकर जम्मू कॉलोनी निवासी विरेंद्र
कांबोज ने शिकायत सीएम विंडो पर दी है।
उनका कहना है कि वे कई बार सीएम विंडो पर शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अब तक स्कूल संचालकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि जेएस बेदी हाई स्कूल की मान्यता हरबंसपुरा में है, जबकि स्कूल जम्मू कॉलोनी में चल रहा है। उनका कहना है कि हरबंसपुरा से पांच साल पहले यह स्कूल बंद हो गया था। नियम अनुसार जहां की मान्यता होती है वहीं पर स्कूल चल सकता है। उनका कहना है कि इस स्कूल पर साल 2016 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद भी स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं। उनका कहना है कि यह सब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भक्त है। अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर होते तो गलत तरीके से स्कूल नहीं चलता। उनका कहना है कि स्कूल के संबंध में उन्होंने कई बार डीईओ आफिस से आरटीआई में जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि चार जनवरी 2017 को बीईओ जगाधरी की तरफ से दी रिपोर्ट में भी जम्मू कॉलोनी में चल रहे स्कूल को अवैध करार दिया गया है।
बीईओ जगाधरी सतीश गोयल ने बताया कि जम्मू कॉलोनी में चल रहा जेएस बेदी हाई स्कूल जांच में अवैध मिला था। उन्होंने जांच रिपोर्ट में स्कूल को बंद कराने की शिफारिश उन्होंने हेड आफिस भेज दी थी। उनका कहना है कि स्कूल के पास जिस जगह और एरिया की मान्यता होती है वह स्कूल वहीं पर चल सकता है।
स्कूल मान्यता प्राप्त है और नियम पूरे करता है : संतोष
स्कूलचला रही सिमरन बेदी वेलफेयर सोसाइटी की एमडी संतोष का कहना है कि उनका स्कूल वैध है और उनके पास मान्यता है। वे सभी नियम पूरे करते हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लंबे समय से झूठी शिकायतें दी जा रही हैं।
उनका कहना है कि वे कई बार सीएम विंडो पर शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अब तक स्कूल संचालकों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनका कहना है कि जेएस बेदी हाई स्कूल की मान्यता हरबंसपुरा में है, जबकि स्कूल जम्मू कॉलोनी में चल रहा है। उनका कहना है कि हरबंसपुरा से पांच साल पहले यह स्कूल बंद हो गया था। नियम अनुसार जहां की मान्यता होती है वहीं पर स्कूल चल सकता है। उनका कहना है कि इस स्कूल पर साल 2016 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद भी स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं। उनका कहना है कि यह सब शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिली भक्त है। अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर होते तो गलत तरीके से स्कूल नहीं चलता। उनका कहना है कि स्कूल के संबंध में उन्होंने कई बार डीईओ आफिस से आरटीआई में जानकारी मांगी, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं दी गई। उनका कहना है कि चार जनवरी 2017 को बीईओ जगाधरी की तरफ से दी रिपोर्ट में भी जम्मू कॉलोनी में चल रहे स्कूल को अवैध करार दिया गया है।
बीईओ जगाधरी सतीश गोयल ने बताया कि जम्मू कॉलोनी में चल रहा जेएस बेदी हाई स्कूल जांच में अवैध मिला था। उन्होंने जांच रिपोर्ट में स्कूल को बंद कराने की शिफारिश उन्होंने हेड आफिस भेज दी थी। उनका कहना है कि स्कूल के पास जिस जगह और एरिया की मान्यता होती है वह स्कूल वहीं पर चल सकता है।
स्कूल मान्यता प्राप्त है और नियम पूरे करता है : संतोष
स्कूलचला रही सिमरन बेदी वेलफेयर सोसाइटी की एमडी संतोष का कहना है कि उनका स्कूल वैध है और उनके पास मान्यता है। वे सभी नियम पूरे करते हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लंबे समय से झूठी शिकायतें दी जा रही हैं।