पानीपत.चंडीगढ़ में 3 दिन पहले हुई नियम 134ए की समीक्षा
बैठक में सीएम मनोहरलाल ने कहा कि नियम 134ए के तहत हर सीट पर निशुल्क
दाखिला होगा। जबकि हालत ये हैं कि प्रदेश के 4,800 निजी स्कूलों में से
सिर्फ 2,071 ने ही अपने यहां इस नियम के तहत सीटों की जानकारी दी है।
स्कूलों को 20 मार्च तक यह जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी थी। पहले इसके लिए 2 मार्च की तारीख तय थी। शुक्रवार को ही शिक्षा विभाग ने यह जानकारी सार्वजनिक की।
इस नियम के तहत दूसरी से 12वीं कक्षा तक 10 फीसदी सीटें दो लाख से कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। अब सवाल है कि जब स्कूलों ने अपने यहां सीटों की ही जानकारी नहीं तो वे नियम 134ए के तहत दाखिला कैसे दे देंगे। वहीं, शिक्षा विभाग के एसीएस पीके दास कह रहे हैं कि सीटों की जानकारी न देने वाले स्कूलों को नोटिस जारी होंगे। 2 जमा 5 मुद्दे आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर हुड्डा का आरोप है कि सरकार और शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के दबाव में है। 4800 निजी स्कूलों में 28 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके अनुसार 2.8 लाख सीटें नियम 134 ए के तहत होनी चाहिए।
स्कूलों को 20 मार्च तक यह जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी थी। पहले इसके लिए 2 मार्च की तारीख तय थी। शुक्रवार को ही शिक्षा विभाग ने यह जानकारी सार्वजनिक की।
इस नियम के तहत दूसरी से 12वीं कक्षा तक 10 फीसदी सीटें दो लाख से कम आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है। अब सवाल है कि जब स्कूलों ने अपने यहां सीटों की ही जानकारी नहीं तो वे नियम 134ए के तहत दाखिला कैसे दे देंगे। वहीं, शिक्षा विभाग के एसीएस पीके दास कह रहे हैं कि सीटों की जानकारी न देने वाले स्कूलों को नोटिस जारी होंगे। 2 जमा 5 मुद्दे आंदोलन के अध्यक्ष सत्यवीर हुड्डा का आरोप है कि सरकार और शिक्षा विभाग निजी स्कूलों के दबाव में है। 4800 निजी स्कूलों में 28 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके अनुसार 2.8 लाख सीटें नियम 134 ए के तहत होनी चाहिए।