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फॉर्म-6 न भरने वाले स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस: दास

राजधानी.स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने साफ कर दिया है कि जिन प्राइवेट स्कूलों ने 31 दिसंबर 2016 तक स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी फॉर्म-6 ऑनलाइन नहीं भरा है, ऐसे स्कूल शैक्षणिक सत्र 2017-18 के दौरान फीस नहीं बढ़ा सकते। अगर इस बारे में कोई शिकायत मिलती है तो उस स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अभिभावकों को अक्सर यह शिकायत रहती है कि प्राइवेट स्कूल संचालक हर साल फीस बढ़ा देते हैं। हरियाणा स्कूल एजूकेशन रूल 158, 158ए के तहत प्राइवेट स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है। इसी के तहत ही स्कूल शिक्षा विभाग ने 31 दिसंबर 2016 तक प्राइवेट स्कूलों के लिए ऑनलाइन फॉर्म-6 भरने के निर्देश जारी किए थे, जिसमें उनको बताना था कि वे अगले शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों से किस प्रकार की फीस वसूल करेंगे। 3,125 स्कूलों ने तो यह फार्म भर दिया लेकिन 2,825 स्कूलों ने यह फार्म नहीं भरा है। जिन स्कूलों ने फॉर्म-6 नहीं भरा है वे तो कतई भी फीस नहीं बढ़ा सकते। जिन स्कूलों ने फॉर्म भर दिया है, उन स्कूलों द्वारा भी अगर ज्यादा फीस वसूलने की शिकायत मिलती है तो यह जांच की जाएगी कि उन्होंने फॉर्म-6 में जो प्रस्ताव किया था उसी की पालना करते हुए फीस बढ़ाई है या नहीं।
500 वर्ग मीटर के प्लॉट में मालिक पार्किंग से कर सकेंगे कमाई...
सरकार ने नगरपालिका सीमाओं के अंदर खाली प्लॉटों के अस्थायी पार्किंग के रूप में उपयोग के लिए नीति तैयार की है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि पार्किंग में प्रयोग होने वाला प्लॉट 500 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि प्लॉट की चौड़ाई कम है तो दो प्लॉट भी मिलाए जा सकते हैं। प्लॉट तक 12 मीटर चौड़ी सड़क होनी चाहिए। कमिश्नर, ईओ या सचिव को आवेदन करना होगा। शौचालय और टिकट रूम या गार्ड रूम, जोकि 50 वर्ग फुट से अधिक नहीं होने चाहिए। पार्किंग की इजाजत अस्थायी है। हर साल इसे रिन्यू कराया जाएगा। पार्किंग मालिक को सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। वाहन सड़क पर खड़ा न हो। प्रभाव क्षेत्र का निर्णय पार्किंग क्षेत्र की क्षमता के आधार पर होगा। प्लॉट का मालिक स्थल के उपयोग के बारे में साइन बोर्ड लगाएगा और दरें प्रदर्शित करेगा।
नियम न माना तो 5 हजार जुर्माना...
यदि पार्किंग मालिक ने नीति के किसी भी मापदंड का उल्लंघन किया तो पहले उसे नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद 5,000 रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। बार बार नियमों को उल्लंघन होने पर पार्किंग की अनुमति रद्द भी हो सकती है।

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