नारनौल| जिले में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों को शिक्षुता पोर्टल
(डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट अप्रेंटिसशिप डॉट जीओवी डॉट इन) पर शिक्षुता
अधिनियम 1961 के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
आईटीआई के प्रधानाचार्य हरमिन्द्र सिंह ने शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सिविल सर्जन, बिजली निगम, पब्लिक हेल्थ तथा सिंचाई विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को 7 मई तक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत शिक्षु लगाने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारी एनएपीएस के तहत पोर्टल पर पंजीकरण करवाने उपरांत कार्यालय में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी का कुल संख्या का 10 प्रतिशत तक शिक्षु लगाने के लिए कार्य करे। जिन छात्रों ने कोपा, स्टेनो हिंदी तथा स्टेनो अंग्रेजी से आईटीआई पास की है वे अपने नजदीकी आईटीआई से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन छात्रों ने एमसीए (पूर्णकालिक 3 वर्षीय) की हुई है वे भी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर आईटीआई में संपर्क कर सकते हैं।
आईटीआई के प्रधानाचार्य हरमिन्द्र सिंह ने शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, सिविल सर्जन, बिजली निगम, पब्लिक हेल्थ तथा सिंचाई विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को 7 मई तक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत शिक्षु लगाने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारी एनएपीएस के तहत पोर्टल पर पंजीकरण करवाने उपरांत कार्यालय में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी का कुल संख्या का 10 प्रतिशत तक शिक्षु लगाने के लिए कार्य करे। जिन छात्रों ने कोपा, स्टेनो हिंदी तथा स्टेनो अंग्रेजी से आईटीआई पास की है वे अपने नजदीकी आईटीआई से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन छात्रों ने एमसीए (पूर्णकालिक 3 वर्षीय) की हुई है वे भी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर आईटीआई में संपर्क कर सकते हैं।