जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा पाए हरियाणा के पूर्व विधायक अजय चौटाला की पैरोल याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खरिज कर दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि हमें उन्हें पैरोल दिए जाने के कोई ठोस कारण नज़र नहीं आ रहे हैं, लिहाज़ा उनकी अर्जी को खारिज कर रहे हैं.
अजय चौटाला के वकील ने कोर्ट से इजाजत मांगी की वो अपनी अर्जी को क्या वापस ले सकते हैं. इस पर कोर्ट ने चौटाला को अपनी याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी. बता दें कि इससे पहले 2 बार कोर्ट अजय चौआला की पैरोल याचिका खारिज कर चुका है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस एसपी गर्ग की बेंच के सामने याचिका दायर कर अजय चौटाला के वकील ने कहा था कि सामाजिक मेलजोल बढ़ाने और अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाशने के लिए उन्हें 2 महीने की पैरोल दी जाए. सुनवाई के दौरान कोर्ट के रवैये से लग रहा था कि वो पैरोल के लिए दिए गए ग्राउंड्स से संतुष्ट नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने अपना फैसला 2 मई के लिए सुरक्षित रख लिया था.
बता दें इस घोटाले में 22 जनवरी को रोहिणी कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी. कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को 10 साल से लेकर चार साल तक की कैद की सजा सुनाई थी.
अजय चौटाला के वकील ने कोर्ट से इजाजत मांगी की वो अपनी अर्जी को क्या वापस ले सकते हैं. इस पर कोर्ट ने चौटाला को अपनी याचिका वापस लेने की इजाज़त दे दी. बता दें कि इससे पहले 2 बार कोर्ट अजय चौआला की पैरोल याचिका खारिज कर चुका है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस एसपी गर्ग की बेंच के सामने याचिका दायर कर अजय चौटाला के वकील ने कहा था कि सामाजिक मेलजोल बढ़ाने और अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाशने के लिए उन्हें 2 महीने की पैरोल दी जाए. सुनवाई के दौरान कोर्ट के रवैये से लग रहा था कि वो पैरोल के लिए दिए गए ग्राउंड्स से संतुष्ट नहीं है. हालांकि, कोर्ट ने अपना फैसला 2 मई के लिए सुरक्षित रख लिया था.
बता दें इस घोटाले में 22 जनवरी को रोहिणी कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई थी. कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को 10 साल से लेकर चार साल तक की कैद की सजा सुनाई थी.