चंडीगढ़, 10 जुलाई
हरियाणा में ग्रुप ‘डी’ यानी चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों को विशेष भर्ती अभियान के जरिये भरने की योजना को सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा आयुक्तों एवं जिला उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
हरियाणा में ग्रुप ‘डी’ यानी चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों को विशेष भर्ती अभियान के जरिये भरने की योजना को सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा आयुक्तों एवं जिला उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी किया है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए पत्र में विशेष भर्ती अभियान को तुरंत रोकने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, नये सिरे से खाली पदों का ब्योरा भेजने को कहा गया है। चतुर्थ श्रेणी के लगभग 38 हजार खाली पदों पर भर्ती का सरकार ने फैसला लिया है। अब इन पदों पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सामान्य प्रक्रिया के तहत भर्ती करेगा।
इसी वजह से सरकार ने नये सिरे से सभी विभागों तथा बोर्ड-निगमों से खाली पदों की जानकारी मांगी है। खाली पदों का ब्योरा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजना होगा। इन पदों में स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर-कम-चौकीदार के पद शामिल नहीं होंगे।
इससे पहले आयोग ने 28 मार्च और 4 अप्रैल को पुराने नियमों के तहत पहले से चल रही भर्ती प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से रिक्त पदों की डिमांड की थी। विभाग अलग-अलग नियमों के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियां कर रहे थे जिस कारण भर्ती नियमों को फिर से तय किया गया है। पहले सरकार की मंशा दिव्यांगों और खिलाड़ियों की श्रेणी में आवंटित रिक्त पदों को भरने की थी। इसके लिए स्पेशल ड्राइव शुरू की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर अब चतुर्थ श्रेणी के सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा।
ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर परिजनों को मिलेंगे 30 लाख, 5-5 माता-पिता को
चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): हरियाणा सरकार ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस जवानों के आश्रितों की आर्थिक मदद की राशि में इजाफा किया है। मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली विशेष अनुग्रह राशि को सरकार ने 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया है। डीजीपी बीएस संधू ने मंगलवार को चंडीगढ़ में यह जानकारी दी। संधू ने कहा कि असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की जान और संपत्ति को बचाते हुए मारे गये पुलिसकर्मी की विधवा या आश्रित को अब 20 लाख रुपये मिलेंगे। इसी तरह से मृतक की माता और पिता को 5-5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। यदि माता और पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो माता-पिता का हिस्सा मृतक की विधवा या आश्रित को दिया जाएगा। अत्यंत गम्भीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मी को 15 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 10 लाख रुपये और मामूली चोट के लिए पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): हरियाणा सरकार ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस जवानों के आश्रितों की आर्थिक मदद की राशि में इजाफा किया है। मृतकों के आश्रितों को दी जाने वाली विशेष अनुग्रह राशि को सरकार ने 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया है। डीजीपी बीएस संधू ने मंगलवार को चंडीगढ़ में यह जानकारी दी। संधू ने कहा कि असामाजिक तत्वों से लड़ते हुए या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की जान और संपत्ति को बचाते हुए मारे गये पुलिसकर्मी की विधवा या आश्रित को अब 20 लाख रुपये मिलेंगे। इसी तरह से मृतक की माता और पिता को 5-5 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। यदि माता और पिता दोनों जीवित नहीं हैं, तो माता-पिता का हिस्सा मृतक की विधवा या आश्रित को दिया जाएगा। अत्यंत गम्भीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मी को 15 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 10 लाख रुपये और मामूली चोट के लिए पांच लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
अब अनुबंधित शिक्षकों को भी छुटि्टयों का वेतन
चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अध्यापक अनुबंध आधार पर नियुक्त हैं, उन्हें गर्मियों व सर्दियों की छुट्टियों का वेतन दिया जाएगा। इसमें यह शर्त लगाई गई है कि वेतन लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जिन अध्यापकों ने इन छुट्टियों से एक माह पहले या बाद में कार्य किया होगा। इस संबंध में री-इंगेजमेंट नीति या सुगम शिक्षा योजना के संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पीजीटी शारीरिक शिक्षा के पद को री-इंगेजमेंट नीति के तहत जोड़ा गया है। अन्य राज्यों के शिक्षा विभाग से रिटायर्ड कर्मी जो हिंदी में पारंगत हैं और हरियाणा के निवासी हैं, को नीति के तहत शैक्षणिक और अनुभव के आधार पर री-इंगेज किया जाएगा।
चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि जो अध्यापक अनुबंध आधार पर नियुक्त हैं, उन्हें गर्मियों व सर्दियों की छुट्टियों का वेतन दिया जाएगा। इसमें यह शर्त लगाई गई है कि वेतन लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जिन अध्यापकों ने इन छुट्टियों से एक माह पहले या बाद में कार्य किया होगा। इस संबंध में री-इंगेजमेंट नीति या सुगम शिक्षा योजना के संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पीजीटी शारीरिक शिक्षा के पद को री-इंगेजमेंट नीति के तहत जोड़ा गया है। अन्य राज्यों के शिक्षा विभाग से रिटायर्ड कर्मी जो हिंदी में पारंगत हैं और हरियाणा के निवासी हैं, को नीति के तहत शैक्षणिक और अनुभव के आधार पर री-इंगेज किया जाएगा।