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नई दिल्ली। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दोषी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को मिली 21 दिन की फरलो सरकार ने रद्द कर दी। तिहाड़ जेल प्रशासन सोमवार को याची को यह जानकारी दी।
चौटाला वर्तमान में 10 वर्ष कैद भुगत रहे हैं।
सरकार ने 17 जनवरी को चौटाला को सात शर्तों पर तीन हफ्ते के लिए फरलो प्रदान की थी। बाद में जींद में होने वाली रैली के ध्यानार्थ जेल प्रशासन ने उन पर एक और शर्त लगा दी कि वे किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे। जेल प्रशासन ने इस संबंध में हाईकोर्ट के मार्च 2017 के एक आदेश का हवाला दिया। अदालत ने उस समय चौटाला को मिली पैरोल इस आधार पर रद्द कर दी थी कि वे राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त हो गए थे।
चौटाला की ओर से पेश अधिवक्ता अमित साहनी ने सोमवार को जेल प्रशासन को आवेदन दिया कि राजनीतिक गतिविधियों वाली शर्त को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के सिंगल जज ने जब उक्त फैसला दिया था तो चौटाला ने दो सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष अपील की थी और खंडपीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया था। इसके बाद जब भी चौटाला को पैरोल या फरलो मिली, इस प्रकार की शर्त नहीं लगाई गई। ऐसे में उक्त शर्त को हटाया जाए।
अधिवक्ता साहनी ने बताया कि जेल प्रशासन ने उन्हें सूचना दी कि दिल्ली सरकार ने चौटाला को प्रदान फरलो को रद्द कर दिया है। अब चोटाला जेल में ही रहेंगे। रोहिणी जिला अदालत ने 3206 शिक्षकों की भर्ती घोटाला मामले में ओपी चौटाला को पुत्र अभय चौटाला सहित भ्रष्टाचार व अन्य धाराओं में दोषी ठहराते हुए जनवरी 2013 में दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट व सर्वोच्च न्यायालय भी उनकी अपील खारिज कर चुके हैं।

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