शिक्षक तबादला नीति में संशोधन: दिव्यांग कर्मियों को प्राथमिकता आधार पर मिलेंगे स्टेशन, पढ़ें- कैबिनेट के अन्य फैसले

 हरियाणा सरकार ने शिक्षक तबादला नीति में बदलाव किया है। गुरुवार को मंत्रिमंडल ने नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। विभिन्न दिव्यांगता से पीड़ित शिक्षकों, लिपिकों, सहायकों और लैब अटेंडेंट्स को बड़ी राहत प्रदान की गई है। तबादलों में इन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्टेशन मिलेंगे। गेस्ट शिक्षकों को भी नीति में शामिल कर लिया गया है।


मुख्यमंत्री ने बताया कि संशोधन के अनुसार अब 31 से 50 प्रतिशत तक दृष्टि और लोकोमोटर दिव्यांगों को 10 अंक दिए जाएंगे। पहले इस दिव्यांगता का प्रतिशत 40 से 60 तक था। अब 50 प्रतिशत से अधिक व 75 प्रतिशत तक की दृष्टि एवं लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 20 अंक दिए जाएंगे। पूर्व में इस दिव्यांगता का प्रतिशत 60 से 80 था व 15 अंक दिए जाते थे।


अब किसी भी कारण से दृष्टि हानि या लोकोमोटर दिव्यांगता को 100 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत से अधिक कर दिया गया है। अब कोई भी शिक्षक स्थानांतरण अभियान में भाग ले सकता है। भले ही वह वर्तमान क्षेत्र, विद्यालय में कितने भी समय के लिए रहा हो। यह परिवर्तन लिपिकों, सहायकों और लैब अटेंडेंट के लिए भी लागू होगा। विभिन्न स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान में शामिल किया जाएगा। 
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