विशेष आरक्षण को हाईकोर्ट का झटका, सरकार ने नोटिफिकेशन वापस लिया

बलराज सिंह | पानीपत। हरियाणा में पांच जातियों को विशेष आरक्षण दिए जाने को सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में करारा झटका लगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने यह नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। एक तरफ जहां जाट आरक्षण के नाम पर आए दिन कोई न कोई बड़ा राजनीतिक बयान आ रहा है, वहीं विशेष आरक्षण वापस लिए जाने के बाद इस दायरे में आ रहे लोगों में खासा रोष देखने को मिल रहा है।

पिछली सरकार ने दिया विशेष पिछड़ा वर्ग बनाकर लाभ
बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में पांच जातियों को विशेष आरक्षण का लाभ दिया था। सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के तहत इन पांच जातियों को अभी तक 10 प्रतिशत विशेष आरक्षण मिल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली प्रदेश की भाजपा सरकार इसके पक्ष में नहीं है। सरकार इसे वापस लेना चाहती थी, जिसके चलते मामला हाईकोर्ट में जा पहुंचा था। सोमवार को हाईकोर्ट ने विशेष आरक्षण दिए जाने से इनकार कर दिया और इसके बाद हरियाणा सरकार ने पिछली सरकार के दौरान जारी की गई विशेष आरक्षण संबंधी अधिसूचना को वापस ले लिया है।

कौन-कौन सी जातियां थी विशेष आरक्षण में
जाट
बिश्नोई
त्यागी
रोड़
जाट सिख
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