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डिमोट करने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगाने संबंधी अर्जी पर कोर्ट ने राहत देने से किया इन्कार

नहीं मिली राहत~पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत हुए कर्मचारियों को डिमोट करने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगाने संबंधी अर्जी पर कोर्ट ने कर्मचारियों को तत्काल राहत देने से किया इन्कार हालांकि हाईकोर्ट ने याची पक्ष को निर्देश दिए कि अगले आदेशों तक कर्मचारियों को डिमोट न करने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका को वे फिलहाल आगे नहीं बढ़ाएंगे।
शनिवार को मामले की सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट में प्रभावित एससी वर्ग के कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि उन्हें रिवर्ट किए जाने के आदेश सरासर गलत हैं और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस पर याची को पक्ष रखने को कहा।
याची पक्ष ने कहा कि नियमों के अनुरूप इन कर्मचारियों को मिला प्रमोशन गलत है और ऐसे में इन्हें रिवर्ट किया ही जाना चाहिए। इस दौरान कोर्ट को बताया गया कि कुछ याचिकाएं इसी प्रकार की हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और ऐसे में उन पर आने वाले फैसले को देखकर इस याचिका पर आदेश जारी करना आसान हो जाएगा।
हाईकोर्ट ने इस पर प्रभावित पक्ष को राहत देने पर याची को पक्ष रखने को कहा। याची पक्ष की ओर से प्रभावित शिक्षकों को राहत देने का विरोध किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में फिलहाल प्रभावित कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी जा रही है।
साथ ही याची पक्ष से कहा कि अगली सुनवाई तक वे इन कर्मचारियों और हरियाणा सरकार के खिलाफ चल रही अवमानना याचिका को आगे न बढ़ाएं ताकि याचिका पर सही प्रकार से सुनवाई हो सके।
याची पक्ष ने हाईकोर्ट को इसके लिए आश्वस्त किया जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी

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