अमर उजाला, चंडीगढ़ हरियाणा से जुड़े जेबीटी भर्ती में धांधली के कारण सजा काट रहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला जेल में बैठकर भी पेंशन ले रहे हैं। जबकि पेंशन एक्ट के तहत किसी मामले में सजा के बाद आरोपी को पेंशन नहीं दी जा सकती।
विधानसभा सचिवालय से एडवोकेट एचसी अरोड़ा की ओर से प्राप्त की गई आरटीआई में सामने आया है कि दोनों को पेंशन लाभ दिए जा रहे हैं।
अरोड़ा ने पूर्व विधायकों को जारी होने वाले पेंशन के बारे में जानकारी मांगी थी। इस दौरान पता चला कि 288 पूर्व विधायकों को पेंशन दी जा रही है।
इनमें ओपी चौटाला को दो लाख 15 हजार 430 रुपये पेंशन मिल रही है। जबकि उनके पुत्र अजय चौटाला को 50 हजार 100 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है।
अरोड़ा का कहना है कि हरियाणा लेजिस्लेटिव एसेंबली (सेलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स) एक्ट, 1975 के तहत यदि विधानसभा के किसी सदस्य को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाता है तो अयोग्यता अवधि के दौरान उसे पेंशन नहीं दी जा सकती।
ओपी चौटाला और अजय चौटाला को साल 2013 में 10 साल की सजा हुई थी। इसी के साथ उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हुई थी।
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इनमें ओपी चौटाला को दो लाख 15 हजार 430 रुपये पेंशन मिल रही है। जबकि उनके पुत्र अजय चौटाला को 50 हजार 100 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है।
अरोड़ा का कहना है कि हरियाणा लेजिस्लेटिव एसेंबली (सेलरी, अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स) एक्ट, 1975 के तहत यदि विधानसभा के किसी सदस्य को चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिया जाता है तो अयोग्यता अवधि के दौरान उसे पेंशन नहीं दी जा सकती।
ओपी चौटाला और अजय चौटाला को साल 2013 में 10 साल की सजा हुई थी। इसी के साथ उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हुई थी।