चयनित 9455 जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर फिर रोक
चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षा विभाग में चयनित 9455 जेबीटी उम्मीदवारों के लिए बुरी खबर है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए 9455 टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाते हुए भर्ती का पूरा रिकार्ड सील कर समन कर लिया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर पर आधारित बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश, जिसमें एकल बेंच ने इस भर्ती को सही करार दिया था, को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किया। एकल बेंच ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च को खारिज करते हुए भर्ती को सही करार दिया था। डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार व अन्य पक्ष को 28 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। हाईकोर्ट के बुधवार के इस आदेश से यह मामला लंबा लटकता नजर आ रहा है, क्योंकि जून में हाईकोर्ट बंद रहेगा। इस कारण 20 महीनों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित टीचरों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
यह है मामला:
हुड्डा सरकार ने जाते-जाते साल 2014 में इन टीचरों का चयन किया था। इस बीच एक स्नातकोत्तर (एमए) योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सरकार के नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया के दौरान उसे शैक्षणिक योग्यता के दो अंक अधिक मिलने थे। शैक्षणिक योग्यता में इनका लाभ दे दिया गया, लेकिन इंटरव्यू में हासिल अंकों में से उसके दो अंक काट लिए गए। ऐसे में वह चयन से वंचित रह गया। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि समूचा डाटा कंप्यूट्रीकृत किया गया है। हाईकोर्ट ने इंटरव्यू का वह दस्तावेजी रिकार्ड मांगा था, जिसमें चयन कमेटी के सदस्यों ने अभ्यर्थियों को अंक दिए थे। सरकार ने कहा था कि दस्तावेजी रिकार्ड नष्ट कर दिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा रिकार्ड नष्ट नहीं किया जा सकता।
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हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर पर आधारित बेंच ने यह आदेश एकल बेंच के उस आदेश, जिसमें एकल बेंच ने इस भर्ती को सही करार दिया था, को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए जारी किया। एकल बेंच ने भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका को 31 मार्च को खारिज करते हुए भर्ती को सही करार दिया था। डिवीजन बेंच ने एकल बेंच के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार व अन्य पक्ष को 28 मई के लिए नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। हाईकोर्ट के बुधवार के इस आदेश से यह मामला लंबा लटकता नजर आ रहा है, क्योंकि जून में हाईकोर्ट बंद रहेगा। इस कारण 20 महीनों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित टीचरों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
यह है मामला:
हुड्डा सरकार ने जाते-जाते साल 2014 में इन टीचरों का चयन किया था। इस बीच एक स्नातकोत्तर (एमए) योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सरकार के नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया के दौरान उसे शैक्षणिक योग्यता के दो अंक अधिक मिलने थे। शैक्षणिक योग्यता में इनका लाभ दे दिया गया, लेकिन इंटरव्यू में हासिल अंकों में से उसके दो अंक काट लिए गए। ऐसे में वह चयन से वंचित रह गया। हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि समूचा डाटा कंप्यूट्रीकृत किया गया है। हाईकोर्ट ने इंटरव्यू का वह दस्तावेजी रिकार्ड मांगा था, जिसमें चयन कमेटी के सदस्यों ने अभ्यर्थियों को अंक दिए थे। सरकार ने कहा था कि दस्तावेजी रिकार्ड नष्ट कर दिए। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा रिकार्ड नष्ट नहीं किया जा सकता।
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