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शिक्षकों को मिलेगा मनचाहा स्टेशन, मंत्रियों के चक्कर से निजात

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में शिक्षकों को अब तबादले के लिए मंत्रियों केे यहां चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही जी हुजुरी की जरूरत पड़ेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई शिक्षक स्थानांतरण नीति -2016 को मंजूरी दे दी है।
नई नीति के तहत सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बिना किसी सिफारिश के स्थानांतरण करवा सकेंगे।
ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित विभाग की बैठक के बाद शिक्षामंत्री प्रो. राम बिलास शर्मा ने बताया कि नई नीति के तहत स्थानांतरण चाहने वाले अध्यापक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही नई तबादला नीति के अनुसार 15 दिन के अंदर अध्यापक को अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा।

कुछ यू बनेगी ट्रांसफर की लिस्ट
सबसे पहले अपने वर्तमान स्कूल या जोन में पांच साल से कम समय से काम कर रहे शिक्षकों से स्थानांतरण के विकल्प मांगे जाएंगे। पांच साल से अधिक समय एक ही स्कूल/जोन में कार्यरत अध्यापकों से भी स्थानांतरण के विकल्प पूछे जाएंगे। इन दोनों को जोड़कर एक लिस्ट बनाई जाएगी। इसी लिस्ट को रिक्त पदों की लिस्ट माना जाएगा।
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