फरीदकोट।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की विशेष इजाजत के बाद शिक्षा विभाग ने पदोन्नत लेक्चरर को स्टेशन अलॉट करने की प्रक्रिया फिर शुरू कर दी है। हाईकोर्ट में अंतिम फैसला होने तक उनकी नियुक्ति अस्थाई मानी जाएगी। केस की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है।
हाईकोर्ट ने एक महीने पहले एक हजार अध्यापकों की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों को लेकर पैदा हुए विवाद के चलते 2260 अध्यापकों को लेक्चरर पदोन्नत करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। शिक्षा विभाग ने 3 जुलाई को मास्टर कैडर के 2260 अध्यापकों को लेक्चरर प्रमोट किया था।
जबकि करीब एक हजार ऐसे अध्यापकों के प्रमोशन केस रिजेक्ट कर दिए जिन्होंने बाहरी राज्यों की यूनिवर्सिटियों से पत्राचार के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। इसके खिलाफ अध्यापकों ने हाईकोर्ट में छह याचिकाएं दायर की थीं और हाईकोर्ट के स्टे दिए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने पदोन्नत प्रक्रिया को रोक दिया था।
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