शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग करेगा कार्रवाई

भिवानी(पंकेस): बच्चों के लिए किताबें, जूते और वर्दी स्कूल से ही खरीद करने के लिए अभिभावकों को निजी स्कूल बाध्य नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय ने सख्त हिदायतें जारी करते हुए किसी भी अभिभावक की शिकायत मिलने पर प्राइवेट स्कूल की जांच करवाकर कड़ी कार्रवाई के लिए सख्त हिदायतें जारी कर दी हैं।
स्कूली शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए पत्र में कहा है कि प्राय: देखने में आया है कि अधिकांश निजी स्कूल अपने परिसर में ही दुकानें खोलकर उसमें किताबें, वर्दी, जूते व स्टेशनरी के लिए अभिभावकों को सिफारिश की जा रही है, जो विद्यालय शिक्षा नियमावली 2003 व समय-समय पर संशोधित नियमों का उल्लंघन है।

दरअसल स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बृजपाल परमार ने शिक्षा निदेशालय को शिकायत दी थी कि दाखिला प्रक्रिया के दौरान अधिकांश निजी स्कूल अभिभावकों को निर्धारित पुस्तक विक्रेता या फिर विशेष प्रकाशक के साथ-साथ एक ही दुकान से किताबें खरीद करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जबकि स्कूल परिसर के अंदर ही जूते, वर्दी और स्टेशनरी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसके मनमाने दाम भी स्कूलों द्वारा वसूले जाते हैं।

संगठन के समक्ष आ रही हैं शिकायतें, एक सप्ताह केअंदर जांच कर देनी होगी निदेशालय को रिपोर्ट
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि उनके संगठन के समक्ष अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों द्वारा शिक्षण सामग्री विद्यालय से ही लेने के साथ-साथ वर्दी भी खरीद करने की शिकायतें मिल रही हैं, इन शिकायतों के आधार पर उन्होंने शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा जिस पर शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायतें जारी कर दीं। शिक्षा निदेशालय ने भी सभी शिक्षा अधिकारियों को ऐसे विद्यालयों की शिकायतें मिलने पर एक सप्ताह के अंदर जांच कर रिपोर्ट निदेशालय के समक्ष भेजे जाने की हिदायतें दी हैं, ताकि उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को कोई भी किताब या फिर बच्चों के लिए सामान खरीद करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, अगर कोई निजी स्कूल इस तरह की असंवैधानिक गतिवधि में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ शिक्षा निदेशालय को शिकायत दी जाएगी।
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