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प्रमोशन कोटे से 13 हजार पद चार सप्ताह में भरें: हाईकोर्ट

चंडीगढ़ |शिक्षा विभाग द्वारा जेबीटी से टीजीटी और टीजीटी से पीजीटी के पदों पर प्रमोशन में की जा रही देरी पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इन 13 हजार पदों को चार सप्ताह में भरने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में देरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
मामले में अवमानना याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि शिक्षा विभाग में पीजीटी शिक्षकों के 8000 से ज्यादा प्रमोशन कोटे के पद वर्ष 2012 से खाली पड़े हैं। इन पदों को टीजीटी शिक्षकों को प्रमोशन दे कर भरा जाना था। पद खाली होने के बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा बीते चार वर्ष में इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। इसी तरह से टीजीटी कैडर में भी प्रमोशन कोटे से लगभग 5000 पद खाली पड़े हैं। इन पदों को जेबीटी शिक्षकों को प्रमोट कर भरा जाना है। लगभग 240 जेबीटी व अन्य शिक्षकों को बीते सप्ताह टीजीटी पदों पर प्रमोशन दी गई है। इसी तरह टीजीटी शिक्षकों को पीजीटी पदों पर प्रमोशन देने के लिए शिक्षा विभाग ने 8 विभागीय कमेटियों का गठन किया है। याचिका में मांग की गई कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए हरियाणा सरकार को जरूरी निर्देश दिए जाएं।
हाईकोर्ट ने इस मामले में 22 अप्रैल को सुनवाई तय करते हुए विभाग को एक माह के भीतर प्रक्रिया को पूरा कर कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 20 नवंबर 2015 को सरकार व शिक्षा विभाग को जेबीटी से टीजीटी व टीजीटी से पीजीटी पदों के प्रमोशन कोटे के सभी पदों को भरने का आदेश दिया था। इन आदेशों की पालना न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है।
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