जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के सरप्लस गेस्ट टीचरों की सेवा
विस्तार की उम्मीद टूट गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार
की इस शिक्षकों की 31 मार्च के बाद भी सेवा विस्तार की अर्जी को खारिज कर
दिया है। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि वह सरप्लस गेस्ट
टीचरों को 31 मार्च के बाद भी काम करने की इजाजत दे।
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दी अपनी अर्जी में कहा था कि राज्य में खाली स्थायी टीचरों के पदों पर भर्ती के लिए प्रकिया चल रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट सरप्लस गेस्ट टीचरों को अगस्त माह तक इजाजत दे। हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी खारिज करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल तक नियमित भर्ती की पूर्ण स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा है।
यह था मामला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले साल 17 नवंबर को सरप्लस गेस्ट टीचरों को राहत देते हुए उनको 31 मार्च तक काम करने की हरियाणा सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया था। खंडपीठ ने कहा था कि उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता है,जिनकी पढ़ाई शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही है।
खंडपीठ के आदेश पर हरियाणा सरकार व सरप्लस गेस्ट टीचरों ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि ये टीचर्स केवल 31 मार्च 2016 तक काम करेंगे। इस दौरान राज्य सरकार नियमित टीचरों की भर्ती व टीचरों के प्रमोशन के अन्य काम पूरे कर लेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर जुलाई 2015 में सरकार ने 3581 सरप्लस टीचरों को हटा दिया था।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दी अपनी अर्जी में कहा था कि राज्य में खाली स्थायी टीचरों के पदों पर भर्ती के लिए प्रकिया चल रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है। ऐसे में हाईकोर्ट सरप्लस गेस्ट टीचरों को अगस्त माह तक इजाजत दे। हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी खारिज करते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल तक नियमित भर्ती की पूर्ण स्टेट्स रिपोर्ट देने को कहा है।
यह था मामला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले साल 17 नवंबर को सरप्लस गेस्ट टीचरों को राहत देते हुए उनको 31 मार्च तक काम करने की हरियाणा सरकार की मांग को स्वीकार कर लिया था। खंडपीठ ने कहा था कि उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता है,जिनकी पढ़ाई शिक्षकों की कमी से प्रभावित हो रही है।
खंडपीठ के आदेश पर हरियाणा सरकार व सरप्लस गेस्ट टीचरों ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी थी कि ये टीचर्स केवल 31 मार्च 2016 तक काम करेंगे। इस दौरान राज्य सरकार नियमित टीचरों की भर्ती व टीचरों के प्रमोशन के अन्य काम पूरे कर लेगी। हाईकोर्ट के आदेश पर जुलाई 2015 में सरकार ने 3581 सरप्लस टीचरों को हटा दिया था।
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