कल होगा अंतरजिला तबादला, नवचयनित जेबीटी को मिलेगी ज्वाइ¨नग

सोमवार तक मांगी डीईईओ से जेबीटी की रिक्तियां
उमेश भार्गव, अंबाला 19 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हरियाणा के 9455 नवचयनित जेबीटी अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होते ही प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। अब इन शिक्षकों को अप्रैल तक नियुक्ति मिलने की उम्मीद जग गई है।
इससे पहले प्रदेशभर के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत जेबीटी शिक्षकों को तय 16 प्राथमिकताओं के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण दिया जाएगा। इसी निर्णय के तहत प्रदेशभर के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से जेबीटी शिक्षकों की नवीनतम रिक्तियां मांगी गई हैं ताकि सोमवार तक अंतर जिला स्थानांतरण किया जा सके। प्रदेशभर के स्कूलों से स्थानांतरण कराने वाले जेबीटी शिक्षकों की संख्या 1588 हैं। यह जेबीटी शिक्षक विभिन्न कारणों से अंतर जिला स्थानांतरण चाहते हैं। इनमें से 119 शिक्षक आपसी सहमति से स्थानांतरण पाने वाले हैं जबकि शेष विभिन्न कारणों से स्थानांतरण कराने वालों की सूची में शामिल हैं।
अंबाला में 31 आएंगे, 74 का होगा स्थानांतरण
अंबाला जिले की बात करें तो अंतर जिला स्थानांतरण पॉलिसी के तहत 31 जेबीटी शिक्षक जिले में आएंगे। इसके अलावा 74 शिक्षकों को अंबाला से स्थानांतरण होगा। इससे अंबाला जिले में जेबीटी शिक्षकों का अकाल पड़ना तय है। क्योंकि अंबाला में वर्तमान समय में करीब 1537 जेबीटी के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 950 पर जेबीटी शिक्षक कार्यरत हैं। शेष गेस्ट शिक्षक हैं। इसके बाद भी करीब 300 पद खाली हैं।
ट्रांसफर के लिए ये हैं प्राथमिकताएं
अंतर जिला ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग ने 16 प्राथमिकताएं तय की हैं। इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर प्रदेश भर के शिक्षकों को रखा गया है जो ट्रांसफर करना चाहते हैं। इनमें 38 शिक्षक दो नंबर, 22 शिक्षक 3, 119 शिक्षक चार, 42 शिक्षक पांच, 6 शिक्षक 6, 15 शिक्षक 7, 22 शिक्षक आठ, 14 शिक्षक नौ, 32 शिक्षक 10, छह शिक्षक 11, 84 शिक्षक 12, 23 शिक्षक 13, 18 शिक्षक 14, 96 शिक्षक 15, 228 शिक्षक 16ए व सर्वाधिक 695 शिक्षक 16 बी नंबर प्राथमिकता के तहत तबादला करना चाहते हैं।
ये हैं प्राथमिकताएं
1. एक ही श्रेणी/संवर्ग में पारस्परिक (म्यूचुअल) स्थानांतरण।
2. शारीरिक रूप से अक्षम अध्यापकों या ऐसे अध्यापकों, जिनके बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम (70 प्रतिशत या इससे अधिक) हैं।
3. विधवा तथा कानूनन तलाकशुदा महिला अध्यापक जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।
4. जानलेवा बीमारियों से पीड़ित अध्यापक, जिन्हें विशेष चिकित्सा उपचार व पारिवारिक सदस्यों की निरंतर देखभाल की आवश्यकता है।
5. अविवाहित-महिला अध्यापक।
6. प्रतिरक्षा/अर्धसैनिक बलों अर्थात थलसेना, नौसेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल इत्यादि में सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों की पत्नियां।
7. ऐसी महिला मुख्याध्यापक/प्राथमिक अध्यापक जिनके पति हरियाणा सरकार के अन्य विभागों के जिला संवर्ग में या हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग के तहत अन्य जिलों में नियुक्त हैं।
8. ऐसी महिला मुख्याध्यापक/जेबीटी जिनका विवाह इस विभाग में आने के बाद हुआ है, उस जिले में स्थानांतरण करवा सकती हैं जहां उनके पति/ससुरालजन रहते हैं।
9/10. ऐसी सभी महिला मुख्य अध्यापक/जेबीटी जिनके पति हरियाणा (राज्य संवर्ग/केंद्र संवर्ग ) के किसी अन्य विभाग या हरियाणा सरकार के बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पालिकाओं में नियमित आधार पर किसी अन्य जिले में कार्यरत हैं।
11. सभी पुरुष मुख्याध्यापक/प्राथमिक अध्यापक जिनकी पत्नियां हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के तहत अन्य जिलों में कार्यरत हैं तथा सभी पुरुष एचटी/जेबीटी शिक्षक जिनकी पत्नियां हरियाणा सरकार के अन्य विभागों के जिला काडर में नियमित आधार पर कार्यरत हैं।
इसीलिए हो रहा तबादला
शिक्षकों की दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए शिक्षक एसो. लंबे समय से संघर्षरत हैं। 9455 नवचयनित जेबीटी अध्यापकों की अभी नियुक्ति नहीं हुई है। इन्हें नियुक्त करने से पहले स्थानांतरण देकर पुराने शिक्षकों को राहत देना चाहती है। क्योंकि नए शिक्षकों को तो कहीं न कहीं तो ज्वाइन करना ही है। ऐसे में हर वर्ग की इच्छा पूरी होने से सरकार को अपने इस कार्यकाल में स्थानांतरण की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी।
वर्जन..
शिक्षा निदेशालय से अंतर जिला स्थानांतरण के आदेश आए हैं। हमने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को सभी जेबीटी रिक्तियों की नवीनतम जानकारी देने के लिए कहा है। सोमवार तक अंतर जिला स्थानांतरण को अंतिम स्वरूप देना है।

धर्मबीर कादियान, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, अंबाला।
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